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GMADA flat possession: 10 महीने की देरी, 84 लाख लौटाने का आदेश!

On: June 22, 2025 12:47 PM
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GMADA flat possession: 10 महीने की देरी, 84 लाख लौटाने का आदेश!
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GMADA flat possession 10 months delay, order to return 84 lakhs: पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स, सेक्टर-88, मोहाली में फ्लैट खरीदने वाले एक व्यक्ति को 10 महीने तक पजेशन न देने पर गमाडा को 83.97 लाख रुपए लौटाने होंगे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ यह रकम 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी के लिए 75 हजार रुपए हर्जाना, 35 हजार रुपए मुकदमे का खर्च भी देने को कहा है।

GMADA flat possession: गमाडा की लापरवाही

शिकायतकर्ता ने बच्चों के लिए अलग-अलग फ्लैट लेने की योजना बनाई थी ताकि भविष्य में संपत्ति विवाद न हो। जून 2023 में गमाडा के लिए आवेदन मांगे थे। शिकायतकर्ता ने टाइप-2 फ्लैट के लिए आवेदन किया और 5 मार्च 2024 को कुल कीमत का 25 फीसदी यानी 83.97 लाख रुपए जमा कर दिए। नियमों के अनुसार, 30 दिन में यानी 5 अप्रैल 2024 तक फ्लैट का पजेशन मिलना था, लेकिन गमाडा ने समय पर पजेशन नहीं दिया।

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शिकायतकर्ता ने 12 अप्रैल 2024 को पत्र भेजकर पजेशन लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मांगा। इसके बाद भी कई बार पत्र मिला । 11 जून 2024 को आरटीआई लगाई, फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। 25 जुलाई 2024 को फिर से पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में 30 जनवरी 2025 को पजेशन लेटर भेजा गया।

शिकायतकर्ता ने 147 दिन देरी से भुगतान किया

गमाडा गमाडा ने जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता ने 147 दिन की देरी से भुगतान किया था। इसके बावजूद मुख्य प्रशासक ने नरमी दिखाते हुए अलॉटमेंट रद्द नहीं किया और राशि भी जब्त नहीं की । गमाडा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता खुद पजेशन लेने नहीं आया, इसलिए देरी हुई।

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गमाडा ने जवाब नहीं दिया

आयोग ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता ने 5 मार्च 2024 तक 25% राशि जमा कर दी थी। नियमों के अनुसार, इसके बाद 30 दिन में पजेशन देना जरूरी था। शिकायतकर्ता ने 9 बार पत्र लिखे, लेकिन गमाडा ने कोई जवाब नहीं दिया। आयोग ने माना कि पजेशन लेटर 10 महीने की देरी से दिया गया।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि तय समय पर पजेशन न देना सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को पैसा वापस लेने का अधिकार है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को 83.97 लाख रुपए 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाएं। यह राशि 30 दिन में न लौटाने पर 15 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा।

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मौलिक गुप्ता

मौलिक गुप्ता एक प्रतिभाशाली और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 8 वर्षों से एंटरटेनमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आकर्षक और ताज़ा खबरें लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ बॉलीवुड, टीवी, सेलिब्रिटी अपडेट्स, वायरल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की हलचल को कवर करती हैं, जो पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जोड़े रखती हैं। मौलिक का लेखन शैली जीवंत, रोचक और समयानुकूल है, जो युवा और विविध पाठकों को आकर्षित करता है। वे Haryananewspost.com न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, जहाँ उनके लेख ट्रेंडिंग विषयों पर गहरी अंतर्दृष्टि और मनोरंजक जानकारी प्रदान करते हैं।

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