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Haryana News : गुरुग्राम में आतिशबाजी और ड्रोन पर सख्त पाबंदी: शादी-समारोह में बदलाव, जानें पूरा मामला

On: May 10, 2025 5:52 AM
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Haryana News : गुरुग्राम में आतिशबाजी और ड्रोन पर सख्त पाबंदी: शादी-समारोह में बदलाव, जानें पूरा मामला
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Haryana News: Strict ban on fireworks and drones in Gurugram: Changes in wedding ceremonies, know the whole matter: गुरुग्राम में अब शादी, पार्टियों और उत्सवों का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने आतिशबाजी और ड्रोन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

यह फैसला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही, किराएदारों के सत्यापन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। आइए, इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानते हैं।

आतिशबाजी पर क्यों लगी रोक? Haryana News

जिलाधीश अजय कुमार ने 7 जुलाई तक गुरुग्राम में आतिशबाजी और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। मौजूदा परिस्थितियों में पटाखों का शोर और आतिशबाजी लोगों में बम, ड्रोन या मिसाइल हमले जैसा डर पैदा कर सकती है।

इससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। शादी, धार्मिक उत्सव या किसी भी समारोह में अब आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यह कदम लोगों की सुरक्षा और संभावित अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।

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ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर भी पाबंदी

आतिशबाजी के साथ-साथ ड्रोन और अन्य हवाई गतिविधियों पर भी सख्ती बरती गई है। जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग पर रोक लगा दी है।

यह प्रतिबंध 7 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि असामान्य परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य

सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, जिलाधीश ने किराएदारों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक आगंतुक या किराएदार का रिकॉर्ड रखें। उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी संभाल कर रखनी होगी।

यदि कोई किराएदार एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकता है, तो पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

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लोगों पर क्या होगा असर?

यह आदेश गुरुग्राम के निवासियों और आयोजकों के लिए कई बदलाव लेकर आया है। शादी और उत्सवों में आतिशबाजी की चमक अब नजर नहीं आएगी, जिससे कुछ लोग निराश हो सकते हैं।

हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से यह कदम जरूरी माना जा रहा है। ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक से वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट कवरेज पर भी असर पड़ सकता है। किराएदारों के सत्यापन से मकान मालिकों और व्यवसायों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

सावधानी और जागरूकता जरूरी

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। यह आदेश न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, बल्कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी है।

गुरुग्राम में लागू ये नए नियम लोगों के लिए चुनौती और जिम्मेदारी दोनों हैं। प्रशासन के साथ सहयोग करके हम एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बना सकते हैं। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

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राहुल शर्मा

राहुल शर्मा एक कुशल पत्रकार और लेखक हैं, जो पिछले 8 वर्षों से ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ और क्राइम से जुड़ी खबरों पर प्रभावशाली लेख लिख रहे हैं। उनकी खबरें तथ्यपूर्ण, गहन और तेज़ी से पाठकों तक पहुँचती हैं, जो हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करती हैं। राहुल का लेखन शैली आकर्षक और विश्वसनीय है, जो पाठकों को जागरूक और सूचित रखता है। वे Haryananewspost.com और डिजिटल मंचों पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी स्टोरीज़ सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ती हैं।

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