Haryana sponsorship scheme: Children will get ₹ 4000 every month, know eligibility and application process: हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए उन बच्चों के लिए (financial aid for children) एक नई योजना शुरू की है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने “हरियाणा स्पॉन्सरशिप योजना” (Haryana sponsorship scheme) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जो केवल अपनी मां के साथ रहते हैं या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें ₹4000 प्रति महीना की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही, बाल कल्याण समिति द्वारा “देखरेख एवं संरक्षण” श्रेणी में रखे गए बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया Haryana sponsorship scheme
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर खरे उतरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹96,000 तय की गई है। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।
बच्चों का स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई करना अनिवार्य है और वे संबंधित जिले के मूल निवासी होने चाहिए। यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो बाल कल्याण समिति और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बाद सहायता राशि सीधे बच्चों तक पहुंचाई जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद है, जिससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
निगरानी और जागरूकता अभियान
महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी सुषमा यादव ने बताया कि योजना की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में लाभार्थियों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि का सही उपयोग हो रहा है और बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं रह जाए।
साथ ही, योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, बाजार, गांव और स्कूलों में नियमित रूप से जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जा रही है।











