ITR-U Rules 2025 Now correct your tax mistakes in 48 months: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में ITR-U नियम 2025 (ITR-U Rules 2025) को अपडेट कर करदाताओं के लिए बड़ी राहत दी है। अब आपके पास पिछले आयकर रिटर्न (Income Tax Return) में गलतियों को सुधारने या छूटी हुई फाइलिंग को पूरा करने के लिए पूरे 48 महीने यानी 4 साल का समय होगा। लेकिन, इस राहत के साथ एक शर्त भी है अगर आप समय से चूकते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। आइए, इन नए नियमों को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं।
ITR-U Rules 2025 क्या है नया?
19 मई 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने ITR-U (Updated Income Tax Return) फॉर्म को नए नियमों के साथ अधिसूचित किया। अब आप पिछले मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) की समाप्ति से 48 महीने तक अपनी टैक्स फाइलिंग (Tax Filing) को अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान है जो गलती से रिटर्न दाखिल करना भूल गए या उनकी फाइलिंग में कोई त्रुटि रह गई।
गलतियों को सुधारने का सुनहरा मौका
ITR-U आपको पुराने रिटर्न में गलतियां ठीक करने या छूटी हुई आय को शामिल करने का मौका देता है। मान लीजिए, आपने Assessment Year 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया या उसमें कुछ आय छूट गई, तो अब आप 2026 तक इसे ठीक कर सकते हैं। यह सुविधा व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) से लेकर कंपनियों तक सभी के लिए उपलब्ध है।
लेकिन, देर करने की कीमत भी चुकानी होगी
नए नियमों के तहत, अगर आप समय सीमा के बाद ITR-U फाइल करते हैं, तो अतिरिक्त टैक्स देना होगा। तीसरे साल में रिटर्न दाखिल करने पर 60% अतिरिक्त आयकर (Additional Income Tax) और चौथे साल में 70% अतिरिक्त कर देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कर योग्य आय 10 लाख रुपये है, तो चौथे साल में आपको 7 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसलिए, जितनी जल्दी हो, अपनी फाइलिंग पूरी करें।
धारा 139(8A) और अन्य बड़े बदलाव
धारा 139(8A) में संशोधन के अनुसार, अगर धारा 148A के तहत नोटिस मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के 36 महीने बाद जारी होता है, तो ITR-U फाइल नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर नोटिस को बाद में अमान्य घोषित किया जाता है, तो 48 महीने की समय सीमा लागू होगी। इसके अलावा, धारा 140B को अपडेट कर अतिरिक्त कर की गणना को और स्पष्ट किया गया है। नियम 12AC में भी बदलाव किए गए हैं ताकि नए नियमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
सभी सात ITR फॉर्म अधिसूचित
आयकर विभाग ने Assessment Year 2025-26 के लिए सभी सात ITR फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई 2025 तक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि ऑडिट की जरूरत वाले करदाताओं और कंपनियों के लिए अलग-अलग समय सीमाएँ हैं। हालांकि, अभी तक ऑनलाइन फाइलिंग सक्षम नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
आप क्या करें?
नए ITR-U नियम 2025 करदाताओं के लिए एक शानदार अवसर हैं, लेकिन समय और अतिरिक्त कर की शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी पुरानी टैक्स फाइलिंग की समीक्षा करें और अगर कोई गलती है, तो जल्द से जल्द इसे ठीक करें। टैक्स सलाहकार से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।













