दिल्ली, 22 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। देशभर के नेशनल हाईवे अब ‘खतरे के कॉरिडोर’ नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों और ट्रकों की अनियंत्रित पार्किंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कमर्शियल वाहन हाईवे के ‘कैरिजवे’ (मुख्य मार्ग) या उसके ‘शोल्डर’ (सड़क के किनारे वाली पट्टी) पर पार्क नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला विशेष रूप से उन हादसों को रोकने के लिए लिया गया है जो रात के अंधेरे में खड़े ट्रकों से पीछे से आने वाले वाहनों की टक्कर के कारण होते हैं।
2% सड़कों पर 30% मौतें
अदालत ने सुनवाई के दौरान चिंताजनक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन विडंबना यह है कि देश के कुल सड़क हादसों में से 30 प्रतिशत इन्हीं हाईवे पर होते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन दुर्घटनाओं का है जहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां किनारे खड़े ट्रकों से टकरा जाती हैं। अब भारी वाहनों को केवल अधिकृत पार्किंग जोन, ले-बाय या सरकार द्वारा चिन्हित ‘वे-साइड’ सुविधाओं पर ही रुकने की इजाजत होगी।
GPS और ई-चालान से कसेगा शिकंजा
सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। अब हाईवे पर Advanced Traffic Management System (ATMS) और GPS आधारित निगरानी तंत्र सक्रिय किया जाएगा। इसके जरिए कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वाहन अवैध रूप से हाईवे किनारे खड़ा है। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर सीधे ई-चालान के जरिए जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
अवैध ढाबों पर चलेगी जेसीबी
सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे कुकुरमुत्ते की तरह उग आए अवैध ढाबों और कमर्शियल निर्माणों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हाईवे किनारे नए अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए और पुराने ढांचों को हटाया जाए, क्योंकि ये भी ट्रैफिक में बाधा बनते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए हर जिले में ‘हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स’ बनाने की बात कही गई है। इस फोर्स में राज्य सरकार, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) के अधिकारी शामिल होंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि हाईवे केवल तेज और सुरक्षित सफर के लिए ही इस्तेमाल हों।
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