Haryana Bijli Bill Mafi Yojana हरियाणा के गरीब उपभोक्ताओं के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। 1 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले बीपीएल परिवारों के पुराने बकाया बिजली बिल अब तय नियमों के तहत माफ किए जाएंगे। नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव ने साफ किया कि परिवार पहचान पत्र के डेटा और 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले अंत्योदय परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
haryana bijli bill mafi yojana eligibility : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद बीपीएल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना को धरातल पर उतार दिया है। नारनौल के विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इस नीति की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार अंत्योदय परिवारों के सिर से बकाये का बोझ हटा रही है।
इस राहत का सीधा लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक दर्ज है। सरकार परिवार पहचान पत्र के आधिकारिक डेटाबेस से ही इन पात्र अंत्योदय परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर रही है।
पात्रता की मुख्य शर्तें
योजना का लाभ केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी औसत बिजली खपत हर महीने 150 यूनिट तक सीमित रहती है। विभाग इस पात्रता को तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के बिजली इस्तेमाल का औसत निकालेगा।
औसत खपत का यह पैमाना सुनिश्चित करेगा कि राहत केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। तय सीमा से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है।
यूनिट अनुसार नई दरें
सरकार ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई और बेहद सस्ती दरें भी तय कर दी हैं। 50 यूनिट तक की मासिक खपत करने वाले परिवारों को 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
51 से 100 यूनिट तक की खपत पर 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 101 से 150 यूनिट के बीच 2.75 रुपये प्रति यूनिट का बिल बनेगा। यह स्लैब व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर मासिक बिल का दबाव काफी कम कर देगी।
खराब मीटर और एकमुश्त भुगतान
विधायक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब पड़े हैं, उनके बिल की गणना के लिए भी स्पष्ट फॉर्मूला बनाया गया है। ऐसे मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति माह 40 यूनिट और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति माह 50 यूनिट का औसत तय किया गया है।
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बकाया बिलों के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी। यह निर्धारित राशि भरते ही उपभोक्ताओं का बाकी सारा पुराना बकाया पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस खबर में प्रस्तुत सभी आंकड़े, पात्रता शर्तें और नियम विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं। योजना का लाभ लेने से पहले उपभोक्ता अपने स्थानीय बिजली कार्यालय में नियमों की पुष्टि अवश्य करें। #HaryanaNews #ElectricityBillWaiver #DHBVN #BPLRelief #HaryanaGovernment










