Haryana CM Relief Fund चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी. अब पात्र लोग सरल पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान हो गई है.
अब आवेदक अपनी फैमिली आईडी से सरल पोर्टल पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. उन्हें सिर्फ मेडिकल बिल, ओपीडी बिल और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन पास होने के बाद मदद की राशि सिर्फ 15 दिन में उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
अधिकतम राशि होगी 1 लाख रुपये Haryana CM Relief Fund
मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज का 25% तक पैसा दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये तक. आवेदक एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार इस योजना का फायदा ले सकते हैं. अगर कोई बीमारी आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड वाले भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद पा सकते हैं.
इसके लिए कमेटी बनाई गई है और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है. जैसे ही कोई आवेदक पोर्टल पर अप्लाई करता है, वो ऑटोमैटिक रूप से संबंधित जनप्रतिनिधियों – सांसद, विधायक, जिला परिषद, मेयर या एमसी अध्यक्ष को भेज दिया जाता है.
भेजनी होगी रिपोर्ट
आवेदन संबंधित तहसीलदार को संपत्ति सत्यापन और सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजा जाएगा. तहसीलदार को 4 दिन और सिविल सर्जन को 5 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी. सभी रिपोर्ट सही सत्यापन के बाद आवेदन कमेटी के सदस्य सचिव के पास जाएगा, जो राशि मंजूर करके सीधे लाभार्थी के खाते में डालेंगे. ये प्रक्रिया लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उन्हें आर्थिक ताकत मिलेगी.













