पंचकूला, 07 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व विभाग के तहसीलदारों की कार्यक्षमता जांचने के लिए विभागीय परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदारों के लिए यह परीक्षाएं 27 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। पंचकूला के सेक्टर-12ए स्थित सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस परीक्षा का सीधा असर अधिकारियों की पदोन्नति और उनके सेवा रिकॉर्ड पर पड़ता है, इसलिए विभाग ने तैयारी पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं।
दो शिफ्टों में होगा आयोजन, क्रिमिनल और सिविल लॉ पर रहेगा जोर
परीक्षा का शेड्यूल काफी व्यस्त रखा गया है ताकि तय समय सीमा में सभी विषयों का मूल्यांकन हो सके। 27 अप्रैल को पहले दिन सुबह के सत्र (10:00 से 1:00 बजे) में क्रिमिनल लॉ के प्रथम पेपर की परीक्षा होगी। इसी दिन दोपहर के सत्र (2:00 से 5:00 बजे) में सिविल लॉ का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 28 अप्रैल को सुबह के वक्त क्रिमिनल लॉ का दूसरा पेपर और शाम की शिफ्ट में फाइनेंशियल रूल्स की परीक्षा होगी। अधिकारियों को इन कानूनों की गहरी समझ होना अनिवार्य है क्योंकि फील्ड में कानून-व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।
तहसीलदारों और सहायक आयुक्तों के लिए पाठ्यक्रम में बड़ा अंतर
29 अप्रैल को होने वाली परीक्षा काफी अहम है क्योंकि इस दिन सुबह के सत्र में क्रिमिनल लॉ का तीसरा पेपर होगा। इसमें सहायक आयुक्तों के लिए जेल से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है, जबकि तहसीलदारों के लिए पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग रखा गया है। शाम के सत्र में रेवेन्यू लॉ (प्रथम पेपर) की परीक्षा होगी। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि अधिकारियों को उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्र के अनुरूप परखा जा सके। राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए इन परीक्षाओं को समय पर कराना अनिवार्य माना जाता है।
प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, समय पर पहुंचने के निर्देश
पंचकूला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली हैं। सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें। विभागीय परीक्षाओं में सफल होना अधिकारियों के करियर ग्रोथ के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। सरकार के इस कदम से राजस्व और प्रशासनिक सेवाओं में तैनात अधिकारियों की कानूनी और वित्तीय समझ और अधिक मजबूत होगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को सरकारी कामकाज के निपटारे में मिलेगा।
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