हरियाणा सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रोडवेज और इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दे रही है। इस जनकल्याणकारी योजना के तहत छात्र-छात्राएं प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक का सफर बिना एक भी रुपया खर्च किए पूरा कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण, पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें स्कूल-कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में परिवहन विभाग प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल नई इलेक्ट्रिक बसों में भी मुफ्त यात्रा की शानदार सुविधा दे रहा है। जून 2026 की इस बड़ी अपडेट के तहत जो छात्र अपने गांवों से निकलकर दूसरे बड़े शहरों या कस्बों में पढ़ाई करने जाते हैं, वे इस रेंटल छूट का सीधा लाभ उठा रहे हैं। सरकार की इस मुफ्त बस पास योजना से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला मासिक किराए का भारी वित्तीय बोझ पूरी तरह खत्म हो गया है।
हरियाणा रोडवेज फ्री स्टूडेंट बस पास योजना के लिए पात्रता नियम क्या हैं?
हरियाणा परिवहन विभाग के आधिकारिक नियमों के अनुसार, इस विशेष मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और तकनीकी विश्वविद्यालयों में नियमित (रेगुलर) रूप से पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए पहली शर्त यह है कि आवेदक छात्र हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, विद्यार्थी के घर से उसके शिक्षण संस्थान के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर या उससे अधिक होना अनिवार्य है। पत्राचार या प्राइवेट मोड से पढ़ाई करने वाले छात्र इस मुफ्त योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
मुफ्त बस पास बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
सरकारी बस पास बनवाने के लिए परिवहन विभाग ने जरूरी कागजातों की सूची जारी की है। छात्रों के पास पहचान के प्रमाण के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या अन्य वैध पहचान पत्र) होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित स्कूल या कॉलेज का वर्तमान सत्र का वैध आईडी कार्ड या दाखिले की फीस रसीद, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन के समय इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ रखना जरूरी है।
हरियाणा रोडवेज स्टूडेंट बस पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना बस पास बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको “स्टूडेंट बस पास” (Student Bus Pass) या “अप्लाई बस पास” (Apply Bus Pass) का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद खुली हुई नई विंडो में अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल सटीक भरें और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को साफ स्कैन करके अपलोड कर दें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें और उसे अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से सत्यापित करवाकर संबंधित नजदीकी रोडवेज डिपो के काउंटर पर जमा कर दें। हरियाणा न्यूज़ पोस्ट पर ये भी पढ़ें: सोनीपत-बरेली 300 किमी का सफर अब होगा आसान, हरियाणा रोडवेज सीधे यूपी के लिए चलाएगा बसें
ऑफलाइन बस पास बनवाने और रिन्यूअल की प्रक्रिया क्या है?
इंटरनेट की सुविधा न होने पर छात्र ऑफलाइन माध्यम से भी अपना पास बनवा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को परिवहन विभाग की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा या सीधे अपने नजदीकी रोडवेज डिपो से फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ में नत्थू (अटैच) करें और अपने शिक्षण संस्थान के मुखिया से प्रमाणित करवाकर रोडवेज डिपो में जमा कर दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्र-छात्राओं के पास पहले से ही चालू सत्र का वैध बस पास मौजूद है, उन्हें नई इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने के लिए किसी भी नए पास की जरूरत नहीं होगी, उनका पुराना पास ही पूरी तरह मान्य रहेगा।













