पानीपत (Berojgari Bhatta Yojna)। रोजगार विभाग द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी रितु चहल ने दी है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास जिले का रिहायशी प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
उनकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो और एक नवंबर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व रिहायशी व कॉमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो। कृषि भूमि दो हेक्टेयर से अधिक ना हो। उन्होंने बताया कि प्रार्थी 12वीं पास या 10वीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।
योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार की अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा/ तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ व निराश्रित बच्चे (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) की शादी के लिए 51 हजार अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है तो 41 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) उन्हें 41 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह तक विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए https://shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।











