GST Exemption on Insurance: Health and life insurance became cheaper due to the abolition of GST, know how much you will save!: नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है।
इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी को पूरी तरह हटाने का ऐलान किया गया है। यह नया नियम 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। इस कदम से इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता होगा और लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म GST Exemption on Insurance
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जिनमें उनके पुनर्बीमा शामिल हैं, को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
पहले इन बीमा उत्पादों पर 18% की दर से जीएसटी लगता था। अब जीएसटी हटने के बाद हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रीमियम में कितनी होगी बचत?
एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी हटने से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम करीब 15% तक सस्ता हो सकता है। बीमाकर्ताओं का खर्च अनुपात भी प्रीमियम की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
सस्ते प्रीमियम से बीमा की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा कवरेज ले सकेंगे। सरकार का यह कदम देश में हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
आम आदमी को कितना फायदा?
मान लीजिए, कोई व्यक्ति हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपये का प्रीमियम देता है। पहले 18% जीएसटी के साथ उसे 11,800 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब जीएसटी खत्म होने से सीधे 1,800 रुपये की बचत होगी।
यानी, केंद्र सरकार के इस फैसले से आम आदमी को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर सीधा-सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।












