CM Relief Fund: नई दिल्ली | सरकार देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठा रही है। अब मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत चिकित्सा सहायता पाने की प्रक्रिया और आसान कर दी गई है। इसके लिए लोगों को अब सरल पोर्टल पर सीधे आवेदन करने की सुविधा मिल रही है।
रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि अब लोग चिकित्सा सहायता के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए सरल पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अपने मेडिकल बिल, ओपीडी बिल और जरूरी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगा फायदा CM Relief Fund
योजना में किए गए बदलावों के अनुसार, यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं होती है, तो भी आयुष्मान कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना की पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें एमपी, एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद चेयरमैन, पंचायत समिति चेयरमैन और नगराधीश नोडल अधिकारी के रूप में शामिल हैं।
कैसे करें मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन?
स्टेप–1: पोर्टल पर आवेदन
आवेदक सरल पोर्टल पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन भरेंगे। आवेदन भरते ही यह संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष और एमसी अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा।
स्टेप–2: जनप्रतिनिधियों की सिफारिश
इन जनप्रतिनिधियों को 5 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को डीसी कार्यालय में भेजना होगा।
स्टेप–3: दस्तावेजों की जांच
डीसी कार्यालय आवेदन को आगे संबंधित तहसीलदार के पास संपत्ति की जांच के लिए और सिविल सर्जन के पास मेडिकल दस्तावेजों की जांच के लिए भेजेगा।
इस प्रक्रिया के लिए भी 5 दिन का समय तय किया गया है।
स्टेप–4: स्वीकृति और भुगतान
जांच रिपोर्ट पूरी होते ही यह फाइल उपायुक्त की अप्रूवल के बाद कमेटी के सदस्य सचिव को भेजी जाएगी, जो आगे इसे सीनियर अकाउंटेंट को भेजेंगे।
इसके बाद स्वीकृत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।













