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2026 से नहीं चलेगा Facebook-Instagram, मलेशिया ने बच्चों पर लगाया कड़ा बैन

On: नवम्बर 25, 2025 9:15 पूर्वाह्न
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2026 से नहीं चलेगा Facebook-Instagram, मलेशिया ने बच्चों पर लगाया कड़ा बैन
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मलेशिया सोशल मीडिया बैन: 2026 से Facebook, Instagram, TikTok पर बच्चों के लिए रोक लागू होगी।

ऑनलाइन खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच मलेशिया ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए Facebook, Instagram, TikTok और Snapchat सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन कर दिए जाएंगे।

यह कानून बच्चों को ऑनलाइन शोषण, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के ख़तरे से बचाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार सख्त नियम, कड़ी पेनल्टी और पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लागू करने की तैयारी कर रही है।

Facebook-Instagram बैन की ज़रूरत क्यों पड़ी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलेशिया के कम्युनिकेशन मंत्री फहमी फजिल ने बताया कि सोशल मीडिया का नाबालिगों पर प्रभाव लगातार नुकसानदायक हो रहा है।

सरकार की चिंताएँ:

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर

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साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट में तेज बढ़ोतरी

गलत कंटेंट से एक्सपोजर

कमजोर उम्र-वेरिफिकेशन, जिसे बच्चे आसानी से बायपास कर लेते हैं

इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी।

कड़े नियम और पेनल्टी माता-पिता भी होंगे जिम्मेदार

मलेशिया सरकार ऐसे कानून तैयार कर रही है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा:

नाबालिग कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते

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माता-पिता या गार्जियन को सजा या पेनल्टी होगी यदि वे बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने देते पकड़े जाते हैं

टेक कंपनियों को मजबूत आयु-पहचान तकनीक लागू करनी होगी

सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और परिवारों को भी डिजिटल जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाया जाए।

वैश्विक डिजिटल सुरक्षा मिशन में शामिल हुआ मलेशिया
मलेशिया का यह फैसला उन देशों की नीति से मेल खाता है जो पहले ही बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठा चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 से ही ऐसा बैन लागू करने जा रहा है।

मलेशिया भी 2026 से यह कानून लागू करेगा।

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सरकार child safety groups, टेक कंपनियों, शिक्षकों और नीति विशेषज्ञों के साथ मिलकर फ्रेमवर्क को मजबूत कर रही है।
नए कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य उम्र-वेरिफिकेशन मानकों का पालन करना होगा और सरकार लगातार निगरानी करेगी।

अमित गुप्ता

पत्रकारिता में पिछले 30 वर्षों का अनुभव। दैनिक भास्कर, अमर उजाला में पत्रकारिता की। दैनिक भास्कर में 20 वर्षों तक काम किया। अब अपने न्यूज पोर्टल हरियाणा न्यूज पोस्ट (Haryananewspost.com) पर बतौर संपादक काम कर रहा हूं। खबरों के साथ साथ हरियाणा के हर विषय पर पकड़। हरियाणा के खेत खलियान से राजनीति की चौपाल तक, हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ साथ शहर के विकास की बात हो या हर विषयवस्तु पर लिखने की धाकड़ पकड़। म्हारा हरियाणा, जय हरियाणा।

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