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Haryana Agniveer Policy: हरियाणा में अग्निवीरों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका! 2024 नीति लागू, पुलिस भर्ती में 20% रिजर्वेशन

On: August 22, 2025 5:13 AM
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Haryana Agniveer Policy: हरियाणा में अग्निवीरों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका! 2024 नीति लागू, पुलिस भर्ती में 20% रिजर्वेशन
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Haryana Agniveer Policy: Golden opportunity for Agniveers to get jobs in Haryana! 2024 policy implemented, 20% reservation in police recruitment: चंडीगढ़ | हरियाणा के युवाओं और पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है।

इस फैसले के तहत पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह नीति पूर्व अग्निवीरों को उनकी मेहनत और सैन्य प्रशिक्षण का फायदा दिलाने के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सके।

इस तरह मिलेगा आरक्षण का लाभ Haryana Agniveer Policy

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हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए अलग-अलग विभागों में आरक्षण की व्यवस्था की है। ग्रुप-बी के कौशल और विशेषज्ञता से जुड़े पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी के ज्यादातर पदों पर 5 प्रतिशत और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर और खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। यह आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर मिलेगा, जिससे उनके लिए नौकरी के रास्ते आसान होंगे।

हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 की खास बातें

अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू की है।

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मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों का चयन मेरिट के आधार पर होगा और उनकी वर्टिकल (लंबवत) श्रेणी में आरक्षित पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर किसी पद के लिए उपयुक्त अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो वह पद अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यह व्यवस्था नौकरी की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखेगी।

शारीरिक जांच से छूट, लेकिन लिखित परीक्षा जरूरी

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को और आसान करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से ही सिद्ध है।

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हालांकि, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा, ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) और सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी विशेषज्ञता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।

मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एक अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 10 वर्षों से लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और राशिफल पर हिंदी में आकर्षक और जानकारीपूर्ण लेख लिख रही हैं। उनकी रचनाएं पाठकों को दैनिक जीवन की सलाह, मनोरंजन की दुनिया की झलक, वर्तमान ट्रेंड्स की गहराई और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से जोड़ती हैं। मोनिका जी का लेखन सरल, रोचक और प्रासंगिक होता है, जो लाखों पाठकों को प्रेरित करता है। वे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ पोर्टल्स (Haryananewspost.com) पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी कलम से निकले लेख हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं।

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