ब्रेकिंग न्यूज़मौसमक्रिकेटऑटोमनोरंजनअपराधट्रेंडिंगकृषिलाइफस्टाइलराशिफलहरियाणा

Haryana CET: हरियाणा सरकार और HSSC को हाई कोर्ट से राहत: CET नियमों के खिलाफ याचिका खारिज

On: June 10, 2025 11:43 AM
Follow Us:
Haryana CET: हरियाणा सरकार और HSSC को हाई कोर्ट से राहत: CET नियमों के खिलाफ याचिका खारिज
Join WhatsApp Group

Haryana CET: Relief to Haryana Government and HSSC from High Court: Petition against CET rules dismissed: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को एक बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) के नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा की प्रक्रिया को और मजबूती मिली है। यह फैसला न केवल सरकार की नीतियों की वैधता को दर्शाता है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी राहत की खबर है, जो इस परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में जुटे हैं।Haryana CET

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फिर लौटेंगे डिजिटल टैब: 5 लाख छात्रों को मिलेगा मुफ्त सिम और डेटा
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फिर लौटेंगे डिजिटल टैब: 5 लाख छात्रों को मिलेगा मुफ्त सिम और डेटा

मामला कैथल के एक नाबालिग उम्मीदवार प्रभजीत सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने उम्र की कमी के आधार पर CET में भाग लेने से वंचित होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रभजीत ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2023 में दसवीं और 2025 में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वे शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं।

हालांकि, 31 दिसंबर 2024 को जारी CET नीति और 26 मई 2025 की अधिसूचना के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। प्रभजीत की उम्र 12 जून 2025 को 17 वर्ष, 10 महीने और 20 दिन थी, यानी वे केवल 33 दिन की कमी के कारण अयोग्य ठहराए गए। उनके वकील ने तर्क दिया कि यह तकनीकी कमी उन्हें परीक्षा से वंचित करने का उचित आधार नहीं है।

समर स्पेशल ट्रेन अपडेट: भावनगर से हरिद्वार के बीच चलेगी ये साप्ताहिक ट्रेन, भिवानी-हिसार में होगा ठहराव
समर स्पेशल ट्रेन अपडेट: भावनगर से हरिद्वार के बीच चलेगी ये साप्ताहिक ट्रेन, भिवानी-हिसार में होगा ठहराव

हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने कोर्ट में दलील दी कि CET केवल पात्रता परीक्षा नहीं, बल्कि एक चयन परीक्षा है, जिसके आधार पर रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। सरकार ने कुछ पिछले कोर्ट फैसलों का हवाला भी दिया।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे CET की नीति और प्रक्रिया पर कोई सवालिया निशान नहीं रहा। यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की दिशा में एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू करने से पहले जान लें टोल का रेट, इन 12 जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत
गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू करने से पहले जान लें टोल का रेट, इन 12 जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत

मौलिक गुप्ता

मौलिक गुप्ता एक प्रतिभाशाली और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 8 वर्षों से एंटरटेनमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आकर्षक और ताज़ा खबरें लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ बॉलीवुड, टीवी, सेलिब्रिटी अपडेट्स, वायरल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की हलचल को कवर करती हैं, जो पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जोड़े रखती हैं। मौलिक का लेखन शैली जीवंत, रोचक और समयानुकूल है, जो युवा और विविध पाठकों को आकर्षित करता है। वे Haryananewspost.com न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, जहाँ उनके लेख ट्रेंडिंग विषयों पर गहरी अंतर्दृष्टि और मनोरंजक जानकारी प्रदान करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment