Haryana electricity complaint resolution: Hearing will run for 3 days in Panchkula zone, know the whole process: हरियाणा बिजली उपभोक्ता शिकायत समाधान (Haryana electricity complaint resolution) को लेकर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक अहम कदम उठाया है। निगम ने पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन दिन निर्धारित किए हैं—11, 18 और 25 अगस्त।
इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली सेवा देना है। निगम ने ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ को लक्ष्य मानते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया है।
किन शिकायतों की होगी सुनवाई? Haryana electricity complaint resolution
(बिजली उपभोक्ता फोरम) में एक लाख से तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की सुनवाई की जाएगी। इसमें गलत बिल, बिजली दरों से जुड़ी शिकायतें, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।
उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर तय राशि जमा करनी होगी। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण में लंबित नहीं है।
पंचकूला जोन के जिलों को मिलेगा लाभ
(पंचकूला बिजली शिकायत सुनवाई) के तहत कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतें नियत तिथियों पर पंचकूला स्थित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यह मंच उपभोक्ता और निगम के बीच विवादों को सुलझाने का एक पारदर्शी और त्वरित माध्यम है। इससे उपभोक्ताओं को समय पर समाधान मिलेगा और बिजली सेवाओं में भरोसा बढ़ेगा।













