चंडीगढ़, 19 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन मामलों को समय पर निपटाने के लिए ‘लास्ट पे सर्टिफिकेट’ (LPC) के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब हर विभाग को तबादले या रिटायरमेंट के समय ही सर्विस वेरिफिकेशन पूरा कर संशोधित प्रारूप में एलपीसी जारी करना होगा।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद पेंशन शुरू होने में लगने वाले महीनों के समय और फाइलों के चक्कर को खत्म करने के लिए बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। सरकार के संज्ञान में आया था कि आईएएस, एचसीएस समेत अन्य कर्मचारियों के तबादले या रिटायरमेंट के वक्त विभागों से सर्विस वेरिफिकेशन, लीव सैलरी और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन से जुड़े चालान समय पर नहीं मिलते हैं। इस ढर्रे को बदलते हुए अब लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के पुराने फॉर्मेट को पूरी तरह संशोधित कर दिया गया है।
मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश, बदला नियम
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों (DC) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने साफ किया कि पंजाब ट्रेजरी नियमावली (भाग-दो) के तहत आने वाले एलपीसी प्रारूप को बदल दिया गया है। अब से राज्य के सभी विभागों को केवल और केवल इसी संशोधित प्रारूप में ही कर्मचारियों का लास्ट पे सर्टिफिकेट जारी करना होगा।
कॉलम नंबर 10 पर मुहर लगाना अब जरूरी
नए नियमों के तहत अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड का समकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। अब नए निर्धारित एलपीसी प्रारूप की क्रम संख्या-10 पर सर्विस वेरिफिकेशन का पूरा विवरण दर्ज करना होगा, जिसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी विधिवत प्रमाणित करेगा। इसके साथ ही, आईएएस और एचसीएस कैडर के अधिकारियों के मामलों की मॉनिटरिंग सीधे चंडीगढ़ से होगी। उनके हर एलपीसी की एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भेजी जाएगी।
बोर्ड और निगमों के लिए भी समयसीमा तय
अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न बोर्डों और निगमों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर तैनात अधिकारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के चालान सालों-साल लटके रहते हैं। सरकार ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि बोर्ड-निगमों में कार्यरत आईएएस और एचसीएस अधिकारियों से संबंधित सभी चालान तुरंत मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध करवाए जाएं। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल और समकालिक रिकॉर्ड व्यवस्था से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अगले ही महीने से बिना किसी रुकावट के पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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