Home loan tax benefits itr saving guide: अगर आप घर के सपने को पूरा करने के लिए होम लोन ले चुके हैं और EMI भर रहे हैं, तो आपके पास टैक्स बचाने का शानदार मौका है।
इनकम टैक्स एक्ट की कुछ खास धाराएं 80C, 24(b), 80EE और 80EEA आपको लाखों रुपये की राहत दिला सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ITR फाइल करते वक्त इन प्रावधानों का सही इस्तेमाल करें।
Home loan tax benefits: धारा 80C
होम लोन की EMI में जो हिस्सा मूलधन यानी प्रिंसिपल का होता है, उस पर धारा 80C के तहत सालाना ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
यह छूट PPF, ELSS और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे निवेशों के साथ मिलाकर क्लेम की जा सकती है। ध्यान रहे: अगर आपने घर खरीदने के 5 साल के भीतर बेच दिया, तो यह छूट वापस ले ली जाएगी।
धारा 24 (b): ब्याज पर टैक्स कटौती
होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर धारा 24(b) के तहत सालाना ₹2 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
अगर घर खुद के उपयोग में है, तो यह सीमा लागू होती है।
अगर घर किराए पर दिया गया है, तो पूरे ब्याज पर छूट मिलती है। शर्त: घर 5 साल के भीतर बनकर तैयार होना चाहिए।
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बोनस छूट
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो आपके लिए दो अतिरिक्त विकल्प हैं:
धारा 80EE:
₹50,000 की अतिरिक्त छूट
लोन ₹35 लाख से कम
प्रॉपर्टी ₹50 लाख से कम
लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच मंजूर
धारा 80EEA:
₹1.5 लाख की अतिरिक्त छूट
रजिस्ट्री कीमत ₹45 लाख से अधिक नहीं
कोई अन्य रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं
लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच मंजूर
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर भी राहत
घर खरीदते समय जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया जाता है, उस पर भी धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। शर्त: यह छूट उसी वित्तीय वर्ष में क्लेम करनी होगी और प्रॉपर्टी को 5 साल के भीतर बेचना नहीं चाहिए।
होम लोन टैक्स छूट के तहत EMI भरने वाले लोग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, 24(b), 80EE और 80EEA का इस्तेमाल करके ITR फाइल करते वक्त लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं। पहली बार घर खरीदने वालों को अतिरिक्त छूट मिलती है और स्टाम्प ड्यूटी पर भी राहत संभव है।













