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Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नो ड्रोन जोन, सुरक्षा के लिए सख्त नियम, उल्लंघन पर कार्रवाई

On: April 26, 2025 12:50 PM
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Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नो ड्रोन जोन, सुरक्षा के लिए सख्त नियम, उल्लंघन पर कार्रवाई
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Noida News international airport declared as no drone zone: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सुरक्षा कारणों से नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। इस कदम से हवाई अड्डे और इसके आसपास के वायु क्षेत्र को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। अब इस क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन या किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला न केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि संभावित खतरों को भी रोकेगा। आइए, इस नए नियम और इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं।

Noida News: नो ड्रोन जोन सुरक्षा को प्राथमिकता

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8 अक्टूबर 2025 को रेड जोन यानी नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया था। यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। इसका मकसद हवाई अड्डे के संचालन को सुरक्षित रखना और आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह के अनधिकृत हवाई गतिविधियों को रोकना है। ड्रोन या UAV का अनियंत्रित उपयोग न केवल हवाई यातायात के लिए खतरा पैदा कर सकता है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है। इसीलिए इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

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नियम तोड़े तो होगी कानूनी कार्रवाई

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और UAV संचालन नियमों के अनुसार, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है। नोएडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने एक वीडियो संदेश में नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और एयरपोर्ट की सुरक्षा में सहयोग दें। यह कदम न केवल हवाई अड्डे की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करेगा।

नागरिकों की जिम्मेदारी

नोएडा पुलिस ने स्थानीय लोगों और ड्रोन ऑपरेटरों से इस नए नियम का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने से पहले DGCA से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नियम न केवल हवाई अड्डे के संचालन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगा। नागरिकों का सहयोग इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे को जन्म दे सकती है।

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क्यों जरूरी है यह कदम?

नोएडा (Noida News) इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे में इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ड्रोन और UAV के बढ़ते उपयोग ने सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जिसके चलते नो ड्रोन जोन जैसे नियम लागू किए जा रहे हैं। यह कदम न केवल नोएडा एयरपोर्ट को सुरक्षित रखेगा, बल्कि अन्य हवाई अड्डों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा।

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राहुल शर्मा

राहुल शर्मा एक कुशल पत्रकार और लेखक हैं, जो पिछले 8 वर्षों से ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ और क्राइम से जुड़ी खबरों पर प्रभावशाली लेख लिख रहे हैं। उनकी खबरें तथ्यपूर्ण, गहन और तेज़ी से पाठकों तक पहुँचती हैं, जो हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करती हैं। राहुल का लेखन शैली आकर्षक और विश्वसनीय है, जो पाठकों को जागरूक और सूचित रखता है। वे Haryananewspost.com और डिजिटल मंचों पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी स्टोरीज़ सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ती हैं।

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