Railway Luggage Rules: Big relief for railway passengers! No extra charge will be required on luggage, Railway Minister clarified: नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी! कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि रेल में तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह सामान जांच मशीनें लगाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि यात्रियों से अतिरिक्त सामान के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पुराने नियम ही लागू रहेंगे, तो यात्रियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है।
रेल मंत्री का स्पष्ट बयान Railway Luggage Rules
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों से हवाई यात्रियों की तरह अतिरिक्त सामान पर कोई शुल्क वसूलने की कोई योजना नहीं है।
दशकों से रेलवे में सामान ले जाने के नियम चले आ रहे हैं, और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को पहले की तरह ही सुविधा मिलती रहे।
सामान की सीमा और टैग की खबरें
पिछले दिनों यह भी चर्चा थी कि रेलवे में सामान पर टैग लगाने की व्यवस्था शुरू होगी और तय वजन से ज्यादा सामान को पार्सल के रूप में बुक करना होगा। रेलवे के नियमों के मुताबिक, अलग-अलग बोगी श्रेणियों के लिए सामान की सीमा तय है।
फर्स्ट क्लास एसी कोच में यात्री 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। एसी सेकंड क्लास में यह सीमा 50 किलोग्राम, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम, और जनरल टिकट वालों के लिए 35 किलोग्राम है। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
नई योजना पर अभी रोक
खबरों में यह भी कहा गया था कि यह नई व्यवस्था पहले प्रयागराज मंडल के कुछ स्टेशनों पर अक्टूबर-नवंबर 2025 में शुरू हो सकती थी, और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता था। लेकिन रेल मंत्री ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना लागू नहीं हो रही है। यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है, और वे पहले की तरह ही अपने सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं।













