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रोहतक-पानीपत वाले दें ध्यान! घर के बाहर कूड़ा फेंका तो लगेगा 5 हजार का फाइन

On: मार्च 8, 2026 7:22 अपराह्न
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रोहतक-पानीपत वाले दें ध्यान! घर के बाहर कूड़ा फेंका तो लगेगा 5 हजार का फाइन
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रोहतक . चंडीगढ़ मुख्यालय से हरियाणा के शहरों और गांवों को साफ-सुथरा बनाने के लिए कड़ा आदेश जारी हुआ है। रोहतक, पानीपत और फरीदाबाद जैसे शहरों में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अब नायब सैनी सरकार का डंडा चलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान लागू कर दिया है।

इस फैसले का सीधा असर हर उस आम नागरिक और दुकानदार पर पड़ेगा जो अपनी गली, सड़क या नालियों में बेधड़क कूड़ा फेंक देते हैं। अब ऐसा करना आपकी जेब खाली कर सकता है और आपको सीधे कानूनी पचड़े में फंसा सकता है।

सड़क पर कचरा फेंका तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016’ को पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू कर दिया है। इस नियम के तहत सड़कों, जल स्रोतों और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार खुले में कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे 5 हजार रुपये का नकद जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, दूसरी बार यह गलती दोहराने पर जुर्माने की रकम दोगुनी यानी 10 हजार रुपये हो जाएगी। लगातार नियम तोड़ने वालों की संपत्ति सील करने की बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

बड़े संस्थानों पर 50 हजार की पेनल्टी

घरों के अलावा बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थानों के लिए भी नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। जो संस्थान रोजाना 50 किलोग्राम या उससे ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, उन्हें ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में रखा गया है।

ऐसे संस्थानों के पहली बार नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना तय किया गया है। दोबारा उल्लंघन करते पकड़े जाने पर यह पेनल्टी सीधे 50 हजार रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार का साफ निर्देश है कि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को अब बख्शा नहीं जाएगा।

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कचरे को तीन हिस्सों में बांटना हुआ जरूरी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) के अनुसार, अब हर कचरा उत्पादक को अपने कूड़े का सेग्रीगेशन (पृथक्करण) करना अनिवार्य होगा। घर हो या दुकान, कचरे को जैविक, अजैविक और घरेलू खतरनाक कचरे के रूप में अलग-अलग डिब्बों में रखना होगा।

इस नई व्यवस्था से कचरा निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर लगाम लगेगी। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें जल्द ही इन कड़े नियमों की जमीनी स्तर पर चेकिंग शुरू करेंगी।

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अमित गुप्ता

पत्रकारिता में पिछले 30 वर्षों का अनुभव। दैनिक भास्कर, अमर उजाला में पत्रकारिता की। दैनिक भास्कर में 20 वर्षों तक काम किया। अब अपने न्यूज पोर्टल हरियाणा न्यूज पोस्ट (Haryananewspost.com) पर बतौर संपादक काम कर रहा हूं। खबरों के साथ साथ हरियाणा के हर विषय पर पकड़। हरियाणा के खेत खलियान से राजनीति की चौपाल तक, हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ साथ शहर के विकास की बात हो या हर विषयवस्तु पर लिखने की धाकड़ पकड़। म्हारा हरियाणा, जय हरियाणा।

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