चंडीगढ़ . हरियाणा में शादियों के भारी सीजन के दौरान आम आदमी को गैस सिलेंडर के लिए अब दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। इस योजना के तहत अब राज्य का कोई भी परिवार शादी-समारोह के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से सीधा सरकार से कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेगा। इस नई व्यवस्था में बेटियों की शादी वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है।
पड़ोसियों से गैस सिलेंडर मांगने का झंझट खत्म
शादी वाले घरों में अक्सर ऐन मौके पर गैस खत्म होने से भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है। हलवाइयों की मांग पूरी करने के लिए परिवार वालों को मजबूरी में पड़ोसियों और रिश्तेदारों से खाली हाथ सिलेंडर मांगने जाना पड़ता है। राज्य सरकार ने आम आदमी की इस बड़ी परेशानी और सामाजिक शर्मिंदगी को समझते हुए यह सख्त और सीधा कदम उठाया है। अब शादी समारोह में खाना बनाने के लिए आवश्यकतानुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सीधी और निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
डीसी की अध्यक्षता में बनेगी निगरानी कमेटी
अब तक हरियाणा में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों को ही आपात स्थिति में अतिरिक्त गैस सिलेंडर सप्लाई का विशेष लाभ मिलता था। लेकिन अब आम जनता की व्यावहारिक जरूरतों को देखते हुए हर जिले में उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी कमेटी का गठन किया जा रहा है। रोहतक, हिसार से लेकर करनाल तक हर जिले में यह प्रशासनिक कमेटी गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर कड़ी नजर रखेगी और मनमानी करने वाली गैस एजेंसियों पर सीधा लगाम कसेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
सरकार ने इस अहम सरकारी सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ पारदर्शी नियम और शर्तें भी लागू की हैं। अगर किसी परिवार को अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए अतिरिक्त कमर्शियल सिलेंडर चाहिए, तो उन्हें एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा। जरूरतमंद परिवार को आवेदन के समय शादी का छपा हुआ कार्ड और अपना आधार कार्ड जमा कराना होगा। इसके साथ ही गांव के सरपंच या इलाके के पटवारी से शादी का आधिकारिक सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना पूरी तरह अनिवार्य किया गया है ताकि असल हकदार को ही इस योजना का लाभ मिल सके।
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