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Income Tax Return: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी, नए बदलावों के साथ आसान हुई फाइलिंग

On: May 2, 2025 8:45 AM
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Income Tax Return: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी, नए बदलावों के साथ आसान हुई फाइलिंग
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Income Tax Return,  ITR-1 and ITR-4 forms released, filing made easier with new changes:
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 1 और 4 को जारी कर दिया है।

इन फॉर्म्स में किए गए बड़े बदलावों ने टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को और सरल बना दिया है। अगर आप भी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बदलावों को समझना जरूरी है। आइए, इस खबर को विस्तार से जानते हैं।

नए ITR फॉर्म्स का ऐलान  Income Tax Return

सीबीडीटी ने हाल ही में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म्स को नोटिफाई किया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगे। जल्द ही अन्य आईटीआर फॉर्म्स भी जारी होने की उम्मीद है, जिनके साथ रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इन नए फॉर्म्स का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को आसानी से रिटर्न दाखिल करने और रिफंड क्लेम करने में मदद करना है। खास बात यह है कि इन फॉर्म्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो खासकर कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े लोगों के लिए राहत भरे हैं।

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ITR-1 में बड़ा बदलाव

इस बार आईटीआर-1 फॉर्म में एक अहम बदलाव किया गया है। पहले इस फॉर्म में लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन को शामिल करने का विकल्प नहीं था। लेकिन अब नए नियमों के तहत यह सुविधा जोड़ दी गई है।

इसका मतलब है कि अगर आपने इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड्स से 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन कमाया है, तो आप आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। पहले ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स को आईटीआर-2 फॉर्म भरना पड़ता था, जो जटिल और समय लेने वाला था। यह बदलाव छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

ITR-1: कौन भर सकता है, कौन नहीं?

आईटीआर-1 फॉर्म, जिसे ‘सहज’ भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय, 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन, और 5,000 रुपये तक की कृषि आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है।

हालांकि, कुछ लोग इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं, विदेश में संपत्ति रखते हैं, या आपके ईएसओपी पर टैक्स स्थगित है,

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ITR-4: बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए

आईटीआर-4 फॉर्म उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से आय अर्जित करते हैं। यह फॉर्म सेक्शन 44एडी, 44एडीए, या 44एई के तहत टैक्स कैलकुलेशन करने वालों, 50 लाख रुपये तक की आय वाले इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, और फर्म्स (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है।

इसके अलावा, 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन वाले लोग भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यह फॉर्म खासकर छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उनकी टैक्स फाइलिंग आसान हो।

क्यों हैं ये बदलाव महत्वपूर्ण?

नए आईटीआर फॉर्म्स में किए गए बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को और पारदर्शी और सुविधाजनक बनाते हैं। खासकर कैपिटल गेन को शामिल करने का नया प्रावधान छोटे निवेशकों को जटिल फॉर्म्स से बचाएगा।

साथ ही, सीबीडीटी की ओर से जल्द अन्य फॉर्म्स और ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है, जिससे टैक्स सीजन में टैक्सपेयर्स को और राहत मिलेगी।

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निष्कर्ष: टैक्स फाइलिंग अब और आसान

सीबीडीटी के इन नए फॉर्म्स ने टैक्स फाइलिंग को पहले से कहीं ज्यादा सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना दिया है। अगर आप सैलरी, प्रॉपर्टी, या छोटे निवेश से आय अर्जित करते हैं,

तो आईटीआर-1 आपके लिए एकदम सही है। वहीं, छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर-4 एक बेहतरीन विकल्प है। इन बदलावों को समझकर आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिफंड का लाभ उठा सकते हैं।

अमनदीप सिंह

अमनदीप सिंह एक समर्पित और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 10 वर्षों से मौसम और कृषि से संबंधित खबरों पर गहन और जानकारीपूर्ण लेख लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, योजनाओं और चुनौतियों को उजागर करती हैं, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अमनदीप का लेखन सरल, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित है, जो कृषि समुदाय को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

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