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Pension Scheme in Haryana: पेंशन योजना का गलत लाभ लेने वालों पर सख्ती, 12% ब्याज के साथ होगी वसूली

On: April 22, 2025 6:11 AM
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Pension Scheme in Haryana: पेंशन योजना का गलत लाभ लेने वालों पर सख्ती, 12% ब्याज के साथ होगी वसूली
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Pension Scheme in Haryana Strict action against those who wrongly avail the pension scheme: हरियाणा सरकार ने कैंसर के स्टेज 3 और 4 से जूझ रहे मरीजों के लिए एक विशेष मासिक पेंशन योजना शुरू की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से उन मरीजों को लाभ मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। हालांकि, सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि गलत तरीके से लाभ लेने वालों से 12% ब्याज के साथ राशि वसूली जाएगी। आइए, इस योजना की खासियतों, पात्रता, और नियमों को विस्तार से जानते हैं।

कैंसर मरीजों के लिए आर्थिक सहारा

हरियाणा सरकार की यह पेंशन योजना कैंसर के गंभीर चरणों (स्टेज 3 और 4) से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि यह योजना उन सभी आयु वर्ग के मरीजों के लिए है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। खास बात यह है कि अगर कोई मरीज पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ले रहा है, तो भी उसे इस योजना के तहत अतिरिक्त मासिक पेंशन मिलेगी। यह सहायता सीधे मरीज के बैंक खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (पीएफएमएस) के जरिए भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

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पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आवेदक को भारत का नागरिक और हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। स्टेज 3 या 4 का कैंसर होने का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। आवेदन के लिए मरीज को सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करेगी, और सत्यापन के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी।

सख्त सत्यापन और नियम

पेंशन स्वीकृति के लिए सिविल सर्जन मरीज की स्थिति की जांच करेगा कि वह वास्तव में स्टेज 3 या 4 का कैंसर रोगी है या नहीं। अगर मरीज इन चरणों में नहीं पाया गया, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। स्वीकृत आवेदनों को जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के पास भेजा जाएगा, जो परिवार पहचान पत्र के डेटा से आय की जांच करेगा। पेंशन तब तक मिलेगी, जब तक मरीज जीवित है और कैंसर के स्टेज 3 या 4 से पीड़ित है। हर साल सिविल सर्जन मरीज की स्थिति का प्रमाण पत्र सत्यापित करेगा।

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कब रुक सकती है पेंशन?

पेंशन कुछ खास परिस्थितियों में रोकी जा सकती है। अगर मरीज योजना की पात्रता शर्तों का उल्लंघन करता है, गलत जानकारी देता है, कैंसर से ठीक हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि गलत तरीके से लाभ लेने वालों से 12% वार्षिक ब्याज के साथ पूरी राशि वसूल की जाएगी। यह वसूली मरीज या उनके परिवार से सीधे या हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बकाया के रूप में हो सकती है।

मरीजों के लिए सलाह

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो जल्द से जल्द सरल पोर्टल पर आवेदन करें। सभी दस्तावेज तैयार रखें और सिविल सर्जन कार्यालय से सत्यापन करवाएं। अगर आपको आवेदन में मदद चाहिए, तो नजदीकी सरल केंद्र या आशा वर्कर से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी दी गई जानकारी सही हो, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। यह योजना कैंसर मरीजों के लिए आर्थिक और मानसिक सहारा प्रदान करती है, इसलिए इसका लाभ जरूर उठाएं।

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सरकार की प्रतिबद्धता

हरियाणा सरकार की यह योजना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ा कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक मदद करती है, बल्कि उनके परिवारों को भी सहारा देती है। सख्त नियम और पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अगर आप इस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं, तो सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाएं या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। यह योजना हरियाणा के कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। सही जानकारी और समय पर आवेदन के साथ आप भी इस सहायता का हिस्सा बन सकते हैं।

अमनदीप सिंह

अमनदीप सिंह एक समर्पित और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 10 वर्षों से मौसम और कृषि से संबंधित खबरों पर गहन और जानकारीपूर्ण लेख लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, योजनाओं और चुनौतियों को उजागर करती हैं, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अमनदीप का लेखन सरल, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित है, जो कृषि समुदाय को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

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