Police Jobs: हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हरियाणा पुलिस भर्ती में निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है. फोकस कीवर्ड हरियाणा पुलिस भर्ती. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट अपलोड न करने पर उम्मीदवार को राहत नहीं मिली.
हरियाणा पुलिस भर्ती में नियमों से समझौता नहीं Police Jobs
विज्ञापन की शर्तें सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भर्ती विज्ञापन में बताई गई हर शर्त का पालन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ अपलोड न करना ऐसी गलती नहीं जिसे बाद में सुधारा जा सके.
सर्टिफिकेट अपलोड न करना बड़ी चूक
याचिकाकर्ता दीपक, निवासी भिवानी, ने 2015 के विज्ञापन के तहत आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग श्रेणी में आवेदन किया था. वह लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंच गया. दीपक का कहना था कि आवेदन के समय उसके पास प्रमाण पत्र मौजूद था, लेकिन वह गलती से अपलोड नहीं कर सका. उसके अनुसार यह महज एक तकनीकी गलती थी और इस आधार पर उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था.
कोर्ट बोला नियम सबके लिए बराबर
अदालत ने साफ कहा कि विज्ञापन में यह बात स्पष्ट थी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है. अगर ऐसी गलती को नजरअंदाज किया गया, तो आगे ऐसे ही कई मामले सामने आएंगे और नियमों की गंभीरता खत्म हो जाएगी. इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि उम्मीदवार को आवेदन की शर्तों को लेकर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी.












