Anil Vij on Hijab ban: हिजाब मामले पर हरियाणा के मंत्री विज बोले- पुरुष अपने मन को करें मजबूत, महिलाओं को क्यों दें सजा
हरियाणा न्यूज। Hijab ban latest update: शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध सही है या गलत, इस पर फैसला अब उखक यूयू ललित करेंगे। इससे पहले 10 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की राय अलग-अलग थी। अत: अब इस विवाद का निपटारा उखक यूयू ललित करेंगे। इसके बाद से देशभर के नेताओं की हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिजाब मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है।
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मंत्री अनिल विज ने किया ट्वीट
जिन पुरुषों का महिलाओ को देखकर मन मचलता था उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया । आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी परंतु सजा महिलाओं को दी गई उनको सिर से लेकर पांव तक डाक दिया। यह सरासर नाइंसाफी है । पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओ को हिजाब से मुक्ति दें
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) October 13, 2022
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कहां से शुरू हुआ था हिजाब मामला
बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुने और 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी।
इसका फैसला आज सुनाया गया। मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया लेकिन दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। दोनों जजों की एकराय नहीं होने के कारण केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी।
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