Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने लिया फैसला, इन गाड़ियों पर लगाया प्रतिबंध
Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो गए हैं। पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने नोएडा से गैर-जरूरी ट्रकों, कारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आप सरकार ने दिल्ली के अंदर बीएस तीन और बीएस चार श्रेणी के वाहन पर रोक लगा दी है।
साथ ही अगर पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम जुमार्ना भी लगेगा। अब कहीं भी बीएसवीआई मानक से नीचे की कारें चलती दिखाई देंगी तो मालिक पर 20 हजार रुपये जुमार्ना लगेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की पराली के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगले साल तक पराली की समस्या का हल निकाल लिया जाएगा।
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परिवहन विभाग ने ये आदेश किए जारी?
इस मामले में राजधानी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद कुमार यादव ने आदेश भी जारी किए हैं। जिसमें बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति के आकलन के बाद वायु गुणवत्ता आयोग ने प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए तीसरे स्तर की कार्य योजना (ग्रेप 3) लागू करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के तहत डीजल वाहनों के प्रयोग पर रोक लगी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में चला गया है। इस वजह से आयोग ने आमजन को पहले व दूसरे दर्जे में दी जाने वाली राहते खत्म कर दी है और इसकी जगह दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लागू करने के आदेश दिए हैं।
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आदेशों का उल्लंघन करने पर इतना जुर्माना
आपको बता दें आदेशों में केवल आपात सेवाओं के लिए प्रयोग होने वाले वाहन ही इस दायरे में प्रयोग किए होंगे। दिल्ली एनसीआर में यदि कहीं भी इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वाहन चालक को बीस हजार रुपए का जुमार्ना लगाया जा सकता है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रावधान किया गया है।
दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण धीरपुर में
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सोमवार को बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इंडिया वायु गुणवत्ता सेवा (सफर) के मुताबिक शाम करीब सात बजे दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता का स्तर 337 दर्ज किया गया था। सबसे अधिक प्रदूषण धीरपुर में दर्ज किया गया।
सफर के मुताबिक यह स्तर आज भी तीन सौ से अधिक रहने की संभावना है। यह स्तर पूसा में 326, लोधी रोड 302, दिल्ली विश्वविद्यालय 335, हवाई अड्डा 343, नोएडा 365, मथुरा रोड 332, आइआइटी दिल्ली 313, गुरुग्राम 309 और धीर पुर 410 किया गया।
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इन कारों पर लगा प्रतिबंध
परिवहन विभाग के अनुसार राजधानी में पंजीकृत जितनी भी गाड़ियां बीएस 6 मानक को पूरा नहीं करती। उन सभी के मालिकों को मैसेज भेज दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है।
ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली की सीमा में सभी तरह की बीएसवीआई से कम मानक वाली डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक, बीएस-3 मॉडल के पेट्रोल और बीएस-4 मॉडल के डीजल चालित हल्के चार पहिया वाहनों के नोएडा से दिल्ली जाने पर रोक रहेगी।
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