Haryana farmer news: Relief to farmers: Tubewell surcharge abolished in Haryana: (किसानों के ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर सरचार्ज माफ) कर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। पहले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने किसानों के ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर लगने वाले चार्ज को हटाया था। अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने भी यही राहत देने का फैसला लिया है।
नई नीति के तहत अगर कोई किसान (farm electricity policy) के तहत अपने एग्रीकल्चर पॉवर कनेक्शन को अपनी ही जमीन पर 70 मीटर के भीतर शिफ्ट करता है, तो उसे कोई सरचार्ज नहीं देना होगा। इससे किसानों के लिए उनकी भूमि पर सिंचाई की सुविधा बेहतर और सस्ती हो जाएगी।
अधिसूचना के पीछे की शर्तें Haryana farmer news
(DHBVN new notification) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्यूबवेल शिफ्टिंग तभी की जा सकती है, जब कोई तकनीकी या प्रकृतिक बाध्यता हो — जैसे बोरवेल फेल हो जाना, पानी की गुणवत्ता में खारापन होना, सरकारी अधिग्रहण भूमि में आने या भूमि विवाद की स्थिति।
यह कदम किसानों के लिए बहुत बड़ा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा पहले ही सीमित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है।
पहले ही लागू हो चुका है उत्तर हरियाणा में
(UHBVN tube well scheme) के तहत पहले ही उत्तर हरियाणा के किसानों को यह सुविधा दी जा चुकी है। मुख्य अभियंता की तरफ से सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई किसान अपने मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर ट्यूबवेल शिफ्ट करता है, तो उससे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाए।
इस नीति को पूरे हरियाणा में लागू किए जाने की उम्मीद है, जिससे अधिक किसान (Haryana farmer benefits) का लाभ उठा सकें। सरकार की यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।











