PM-KMY Registration: Complete process from registration to pension, you will get ₹3000 every month: किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अहम पहल है, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी।
किसान मानधन योजना: बुढ़ापे में भी मिलेंगे ₹3000 हर महीने PM-KMY Registration
बढ़ती उम्र के साथ आमदनी के स्त्रोत कम हो जाते हैं, और इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
कौन है पात्र और कितनी होगी अंशदान राशि?
इस योजना में उन्हीं किसानों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनकी भूमि की जोत 2 हेक्टेयर से कम है (PM-KMY eligibility)।
जो भी किसान योजना में शामिल होते हैं, उन्हें ₹55 से ₹200 तक की मासिक अंशदान राशि देनी होती है। यह राशि किसान की उम्र के अनुसार निर्धारित की जाती है (PM-KMY contribution)।
किसी किसान ने यदि 18 वर्ष की उम्र में योजना जॉइन की है, तो उसे 42 वर्ष तक अंशदान करना होगा। इस दौरान जितना योगदान किसान द्वारा किया जाएगा, सरकार भी उतनी ही राशि जोड़कर उसके पेंशन फंड में जमा करेगी।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाना होगा (kisan registration CSC)।
वहां पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर जरूरी हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद किसान को PM-KMY पेंशन कार्ड जारी किया जाता है (CSC center pension card)।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं (PM-KMY helpline number)।













