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Cet Registration: हरियाणा CET नियमों पर हाईकोर्ट में चुनौती: नाबालिग अभ्यर्थी ने उठाए सवाल, सरकार से जवाब तलब

On: June 7, 2025 2:39 PM
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Cet Registration: हरियाणा CET नियमों पर हाईकोर्ट में चुनौती: नाबालिग अभ्यर्थी ने उठाए सवाल, सरकार से जवाब तलब
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Cet Registration: Challenge in High Court on Haryana CET rules: Minor candidate raises questions, seeks answer from government: चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) के नियमों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।

कैथल के एक युवा अभ्यर्थी ने CET-2024 की न्यूनतम उम्र सीमा को चुनौती दी है, जिसके तहत उसे महज 33 दिनों की उम्र कमी के कारण परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। यह मामला न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, बल्कि सरकारी नियमों की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है, जिससे हजारों युवाओं की उम्मीदें टिकी हैं।Cet Registration

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याचिकाकर्ता, प्रभजीत सिंह, ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2023 में दसवीं और 2025 में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वे CET के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूरी तरह से पूरा करते हैं। इसके बावजूद, हरियाणा सरकार की 31 दिसंबर 2024 की नीति और 26 मई 2025 की अधिसूचना में यह शर्त रखी गई है कि 18 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते।

प्रभजीत का कहना है कि यह नियम अन्यायपूर्ण है, क्योंकि CET केवल एक पात्रता परीक्षा है, और अंतिम चयन प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद शुरू होगी, जब तक वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे।

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याचिका में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023) का हवाला दिया गया, जिसमें सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है।

प्रभजीत ने तर्क दिया कि चूंकि नियुक्ति से पहले वे निर्धारित उम्र सीमा को पूरा कर लेंगे, इसलिए उन्हें CET में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह याचिका न केवल एक व्यक्ति की लड़ाई है, बल्कि उन सभी युवाओं की आवाज बन सकती है, जो तकनीकी नियमों के कारण अपने सपनों से वंचित हो रहे हैं।

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हाईकोर्ट का यह कदम हरियाणा में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लाया है। इस मामले का फैसला न केवल प्रभजीत के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में CET नियमों को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। हरियाणा सरकार का जवाब इस मामले में निर्णायक होगा, और युवा अब इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एक अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 10 वर्षों से लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और राशिफल पर हिंदी में आकर्षक और जानकारीपूर्ण लेख लिख रही हैं। उनकी रचनाएं पाठकों को दैनिक जीवन की सलाह, मनोरंजन की दुनिया की झलक, वर्तमान ट्रेंड्स की गहराई और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से जोड़ती हैं। मोनिका जी का लेखन सरल, रोचक और प्रासंगिक होता है, जो लाखों पाठकों को प्रेरित करता है। वे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ पोर्टल्स (Haryananewspost.com) पर सक्रिय हैं, जहाँ उनकी कलम से निकले लेख हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं।

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