Electricity Bill Surcharge Waiver: Good news for electricity bill defaulters! Surcharge waiver with 10% discount, hurry up!: गुरुग्राम: बिजली बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक शानदार खबर है! दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है।
इस योजना का फायदा 11 नवंबर 2025 तक उठाया जा सकता है। अगर आप भी बकाया बिल को लेकर परेशान हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आइए, जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा? Electricity Bill Surcharge Waiver
DHBVN के प्रबंध निदेशक अशोक गर्ग ने बताया कि इस योजना को हर डिफाल्टर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनका मकसद है कि बकाया बिल की मूल राशि जल्द से जल्द जमा हो।
इस योजना के तहत 31 अगस्त 2024 तक डिफाल्टर रहे उपभोक्ता, जिनके बिल 9 मई 2025 तक बकाया हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता, कृषि श्रेणी, औद्योगिक उपभोक्ता, सरकारी संस्थान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और अन्य पब्लिक यूटिलिटी उपभोक्ता शामिल हैं।
कैसे मिलेगी छूट?
अशोक गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग-अलग राहत दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 फीसदी की छूट और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 50% सरचार्ज माफी मिलेगी। वहीं, कृषि उपभोक्ता अपनी बकाया राशि को तीन बिलिंग चक्रों में चुका सकते हैं।
सरकारी और अन्य संस्थानों को भी एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। अगर किसी का बिल गलत है, तो उसे ठीक करवाकर भी इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है।
कोर्ट केस और कटे कनेक्शन का क्या?
गर्ग ने आगे बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले कोर्ट में लंबित हैं, वे अपना केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, अगर कोई उपभोक्ता किश्त चूक जाता है या समय पर भुगतान नहीं करता, तो वह इस योजना से बाहर हो जाएगा और ब्याज दोबारा वसूला जाएगा। इसके अलावा, जिनके बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, उन्हें भी निर्धारित शर्तों पर दोबारा जोड़ा जाएगा।













