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Haryana Family Pension: रिटायर्ड कर्मचारियों को 9,000 रुपये की राहत!

On: June 15, 2025 6:15 AM
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Haryana Family Pension: रिटायर्ड कर्मचारियों को 9,000 रुपये की राहत!
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Haryana Family Pension: Retired employees get relief of Rs 9,000!: हरियाणा पारिवारिक पेंशन (Haryana Family Pension) को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब 2016 से पहले रिटायर्ड या दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होगी। यह फैसला हजारों पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

हरियाणा सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम 2017 में संशोधन किया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। यह कदम पेंशनर्स के जीवन को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नए नियम और लागू होने की तारीख Haryana Family Pension

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हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी कर बताया कि हरियाणा सिविल सेवाएं (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम 2025 के तहत पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। अगर किसी पेंशनभोगी की पेंशन (Pension) गणना नए फार्मूले के आधार पर कम बनती है, तो पहले से दी जा रही पेंशन में समायोजन किया जाएगा।

पेंशन की गणना सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के आधार पर होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पेंशनर्स को उचित लाभ मिले। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2016 से पहले का कोई बकाया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पेंशन गणना और लाभार्थियों के लिए जानकारी

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नए नियमों के अनुसार, पुनरीक्षित पेंशन (Revised Pension) 1 जनवरी 2016 के वेतन का 50% होगी, जबकि पारिवारिक पेंशन वेतन का 30% होगी। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु 1 जनवरी 1986 से पहले हुई थी, उनकी पेंशन की गणना 1986 के वेतनमान के आधार पर होगी।

वहीं, 1986 से 2016 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन 2016 के वेतन के आधार पर तय होगी। यह नियम सभी पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू होंगे।

हरियाणा सरकार का यह फैसला रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने पेंशन दस्तावेजों की जांच करें और किसी भी जानकारी के लिए वित्त विभाग या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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यह कदम हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाई गई है। इस बदलाव से पेंशनभोगियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

अमित गुप्ता

पत्रकारिता में पिछले 30 वर्षों का अनुभव। दैनिक भास्कर, अमर उजाला में पत्रकारिता की। दैनिक भास्कर में 20 वर्षों तक काम किया। अब अपने न्यूज पोर्टल हरियाणा न्यूज पोस्ट (Haryananewspost.com) पर बतौर संपादक काम कर रहा हूं। खबरों के साथ साथ हरियाणा के हर विषय पर पकड़। हरियाणा के खेत खलियान से राजनीति की चौपाल तक, हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ साथ शहर के विकास की बात हो या हर विषयवस्तु पर लिखने की धाकड़ पकड़। म्हारा हरियाणा, जय हरियाणा।

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