Haryana Government Loan Scheme: Business loan up to ₹ 50,000 to Scheduled Caste youth: हरियाणा सरकार लोन योजना (Haryana Government Loan Scheme) ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार का रास्ता खोल दिया है। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDC) ₹50,000 तक का लोन प्रदान कर रहा है, जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
सरकार का उद्देश्य है कि समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कम पूंजी में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। (Loan for SC youth) के तहत दो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं—सावधिक ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना।
आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि Haryana Government Loan Scheme
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है—ऑफलाइन और ऑनलाइन।
ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट (hscfdc.org.in) पर जाकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। (Haryana loan documents)
ब्याज दर, सब्सिडी और पात्रता मानदंड
इस योजना में वार्षिक ब्याज दर केवल 6.50% रखी गई है, जो अन्य लोन की तुलना में काफी कम है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 4% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। इसके अलावा, परियोजना लागत का 50% तक (अधिकतम ₹10,000) सब्सिडी भी मिलती है। (Haryana loan benefits)
पात्रता के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। (Haryana loan eligibility)
यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।











