ब्रेकिंग न्यूज़मौसमक्रिकेटऑटोमनोरंजनअपराधट्रेंडिंगकृषिलाइफस्टाइलराशिफलहरियाणा

Haryana Land Acquisition: भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा, नए नियमों की पूरी जानकारी

On: जून 29, 2025 2:51 अपराह्न
Follow Us:
Haryana Land Acquisition: भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा, नए नियमों की पूरी जानकारी
Join WhatsApp Group

Haryana Land Acquisition: 4 times compensation to landowners, full information about new rules: हरियाणा जमीन अधिग्रहण 2025 (Haryana Land Acquisition 2025) ने भूस्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर लाई है।

हरियाणा सरकार ने जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव कर मुआवजे को कलेक्टर रेट का चार गुना कर दिया है। पहले यह राशि दोगुनी थी। इस नए नियम से विवाद कम होंगे और भूस्वामियों को उचित मुआवजा (Compensation Increase) मिलेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस नीति को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आइए, इस बदलाव की पूरी जानकारी समझते हैं।

चार गुना मुआवजा, विवादों का अंत Haryana Land Acquisition

मनोहर की दस्तक के पीछे ‘तोशाम कनेक्शन’! श्रुति-किरण के हलके से आई शिकायत ने बढ़ाई संगठन की चिंता
मनोहर की दस्तक के पीछे ‘तोशाम कनेक्शन’! श्रुति-किरण के हलके से आई शिकायत ने बढ़ाई संगठन की चिंता

हरियाणा सरकार ने जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब भूस्वामियों को कलेक्टर रेट का चार गुना मुआवजा (Compensation Increase) मिलेगा। पहले कलेक्टर रेट का दोगुना मुआवजा मिलता था, जिससे कई बार विवाद (Land Disputes) पैदा होते थे। नई नीति के तहत मुआवजा केंद्रीय अधिनियम के बराबर होगा।

इससे सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच मुआवजे में एकरूपता आएगी। यह नियम कृषि और गैर-कृषि दोनों तरह की जमीनों पर लागू होगा। भूस्वामियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है।

निजी संस्थाओं और बिल्डरों पर सख्ती

15 जून से जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली-गाजियाबाद के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ₹10 से शुरू होगा किराया
15 जून से जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली-गाजियाबाद के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ₹10 से शुरू होगा किराया

नई नीति में निजी संस्थाओं और बिल्डरों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। अगर कोई बिल्डर या निजी इकाई जमीन खरीदकर उसका उपयोग करना चाहती है, तो उसे निर्धारित शुल्क और प्रभार (Prescribed Fees) चुकाने होंगे।

इसके लिए कलेक्टर रेट को बेंचमार्क बनाया गया है। जमीन के अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना चार गुना राशि देनी होगी। इसके अलावा, जमीन के विक्रय विलेखों (Sale Deeds) के पंजीकरण के लिए भी नए नियम लागू होंगे। बिल्डरों को मुख्यमंत्री के अनुमोदन (CM Approval) से अनुमति लेनी होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाएगी।

भूस्वामियों और सरकार के लिए फायदेमंद

फरीदाबाद के वाहन चालकों को बड़ी राहत, बल्लभगढ़ में जाम से बचने के लिए हाईवे पर बना नया कट
फरीदाबाद के वाहन चालकों को बड़ी राहत, बल्लभगढ़ में जाम से बचने के लिए हाईवे पर बना नया कट

हरियाणा जमीन अधिग्रहण 2025 (Haryana Land Acquisition 2025) के नए नियम भूस्वामियों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद हैं। पुरानी नीति में अलग-अलग मानदंडों के कारण कानूनी जटिलताएं (Legal Complexities) पैदा होती थीं।

अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन (CM Approval) से प्रक्रिया सरल होगी। अगर कोई बिल्डर चार गुना राशि या पिछले वर्ष के दो उच्चतम विलेखों का औसत देता है, तो विभाग उचित फैसला लेगा। यह नियम विवादों को कम करेगा और भूस्वामियों को उनका हक दिलाएगा। हरियाणा सरकार का यह कदम भूस्वामियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

अमनदीप सिंह

अमनदीप सिंह एक समर्पित और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 10 वर्षों से मौसम और कृषि से संबंधित खबरों पर गहन और जानकारीपूर्ण लेख लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, योजनाओं और चुनौतियों को उजागर करती हैं, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अमनदीप का लेखन सरल, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित है, जो कृषि समुदाय को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment