Haryana Loan Scheme in hindi: हरियाणा में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए नायब सैनी सरकार ने एक शानदार पहल शुरू की है। स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 1 लाख रुपये और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन देने की घोषणा की है।
यह योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण रुक जाते हैं। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
लोन योजना का उद्देश्य Haryana Loan Scheme
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना का मकसद अनुसूचित जाति के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और स्वरोजगार के अवसर देना है। यह पहल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने का काम करेगी। आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 है, इसलिए जल्दी करें और इस मौके का फायदा उठाएं।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वह अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन hscfdc.org.in पर कर सकते हैं या पंचकूला में निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
आधार कार्ड और पैन कार्ड
जाति प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
दो पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें।











