Haryana News: Court’s warning! Haryana government will have to pay a fine of ₹50,000: Haryana Government Court Penalty की मिसाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पेश की है। अदालत ने हरियाणा सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना ठोका है क्योंकि अधिकारियों ने न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी की।
यह मामला कांस्टेबल पद के लिए चयनित सुरेंद्र से जुड़ा है, जिन्होंने 2020 में (Haryana police recruitment case) के तहत आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के दौरान एक FIR के कारण उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी, हालांकि बाद में उन्हें (Haryana police FIR issue) में निर्दोष घोषित किया गया।
नियुक्ति पर विलंब और न्याय की लड़ाई Haryana News
सुरेंद्र को अदालत की तरफ से पहले भी दो बार नियुक्ति पर पुनर्विचार के निर्देश मिले थे। बावजूद इसके, हरियाणा सरकार ने (court action against govt) को नजरअंदाज करते हुए तीसरी बार उनकी नियुक्ति रोक दी। सरकार ने FIR की पुनरीक्षण याचिका का हवाला देकर नियुक्ति खारिज कर दी।
हालाँकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया का सत्यापन पहले ही 2023 में पूरा हो चुका था और सरकार का तर्क (government disobedience penalty) आधारहीन था। इस निष्क्रियता पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।
दो हफ्ते में नियुक्ति आदेश और जुर्माना भरने का निर्देश
अदालत ने सुरेंद्र को दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने और समान तिथि से सभी काल्पनिक सेवा लाभ (appointment order HC) देने का आदेश दिया। हालांकि पिछला वेतन नहीं मिलेगा।
साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ₹50,000 का जुर्माना दो सप्ताह के अंदर भरने का निर्देश दिया है — यह (Punjab Haryana High Court judgment) अफसरशाही के अड़ियल रवैये के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।













