Haryana Sand Tax: Home builders in Haryana are in for a treat! CM Saini has reduced the prices of sand and gravel: चंडीगढ़ | हरियाणा में नया घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा देते हुए रेत, बजरी, पत्थर और गोल पत्थर पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की है।
अब दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाली खनन सामग्री पर पहले के 100 रुपये प्रति टन की जगह अब सिर्फ 80 रुपये प्रति टन टैक्स देना होगा। यह फैसला घर बनाने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।
CM सैनी का बड़ा ऐलान Haryana Sand Tax
हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री पर रॉयल्टी और टैक्स को कम करने का अहम फैसला लिया है। पत्थर और गोल पत्थर (बॉल्डर) पर रॉयल्टी को 100 रुपये से घटाकर 80 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
खान एवं भू राजस्व विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्य प्रकाश ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली खनन सामग्री पर टैक्स में 20 रुपये प्रति टन की कटौती की गई है। इस संबंध में सरकार ने लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा में 6 राज्यों से रेत, बजरी और पत्थर जैसी खनन सामग्री लाई जाती है।
खनिज वाहनों को मिली राहत
इस साल 26 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खनन सामग्री पर टैक्स और रॉयल्टी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। तब अंतर-राज्य परिवहन के लिए टैक्स 100 रुपये प्रति टन, पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन की गई थी।
लेकिन अब CM नायब सिंह सैनी ने इसमें कटौती का बड़ा कदम उठाया है। 1 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। यह कटौती रेत, बजरी, पत्थर और गोल पत्थर जैसी सामग्री पर लागू होगी, जिससे निर्माण कार्य सस्ता होगा।











