Haryana SC Schemes Update in hindi: चंडीगढ़| हरियाणा में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नायब सैनी सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की 9 नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है।
अब इन सेवाओं का लाभ समय पर मिलेगा, और अगर कोई देरी हुई तो अफसरों की जवाबदेही तय होगी। आइए जानते हैं कि ये सेवाएं क्या हैं और इनके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है।
अफसरों की जवाबदेही होगी तय Haryana SC Schemes
हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी वर्ग से जुड़ी सेवाएं समय पर उपलब्ध हों। इसके लिए सरकार ने न केवल समय-सीमा निर्धारित की है,
बल्कि हर सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नियुक्त किए हैं। अगर इन सेवाओं में देरी होती है या कोई परेशानी आती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा। यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।
इन सेवाओं के लिए समय-सीमा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के तहत शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
वहीं, सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के तहत कई योजनाएं शामिल हैं। इनमें शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा है, जबकि सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन का समय रखा गया है। इन समय-सीमाओं का पालन करवाने के लिए सरकार सख्ती से काम करेगी।
सब्सिडी के लिए 40 दिन की समय-सीमा
मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी योजना को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए 40 दिन की समय-सीमा तय की गई है। यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को समय पर आर्थिक सहायता देने में मदद करेगा।











