OBC Reservation in Chandigarh: Chandigarh will get 27% reservation like Haryana, know the whole plan: (OBC Reservation in Chandigarh) को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में पारित ‘पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम’ को चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम 5 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है।
इस अधिनियम के तहत चंडीगढ़ के सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों में (Backward Class Reservation) के तहत ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था और अब इसे लागू कर दिया गया है।
छह सालों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगा 27% आरक्षण OBC Reservation in Chandigarh
(Chandigarh Reservation Implementation) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले वर्ष में 3%, दूसरे में 4%, तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 4% और 5%, पांचवें और छठे वर्ष में 5% और 6% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर (27% Reservation in Chandigarh) छह वर्षों में पूर्ण रूप से लागू होगा।
यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ धीरे-धीरे बढ़े और संस्थानों को समायोजन का समय मिले। इससे (Chandigarh OBC Benefits) का दायरा भी व्यापक होगा।
पात्रता का निर्धारण केंद्रीय सूची के आधार पर
(Central List OBC) के अनुसार ही पात्रता तय की जाएगी। केवल ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर के ओबीसी वर्गों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अधिसूचना में 71 जातियों को शामिल किया गया है, जो इस योजना के तहत पात्र होंगी।
इसके साथ ही अधिसूचना में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द को बदलकर ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)’ किया गया है, जिससे स्पष्टता बनी रहे। यह कदम (Chandigarh OBC Eligibility) को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया है।













