Old Vehicle Ban: Big blow to old vehicles in Haryana, now fuel will not be available!: पुराने वाहन प्रतिबंध (Old Vehicle Ban) के तहत हरियाणा में 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 10 साल पुरानी डीजल (Diesel Vehicles) और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों (Petrol Vehicles) को ईंधन (Fuel) नहीं मिलेगा।
यह नियम 2026 तक एनसीआर के सभी 14 जिलों में लागू होगा। वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह हरियाणावासियों के लिए बड़ी खबर है।
ईंधन पर रोक और तकनीकी निगरानी Old Vehicle Ban
हरियाणा सरकार ने पुराने वाहन प्रतिबंध (Old Vehicle Ban) को सख्ती से लागू करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाने का फैसला किया है।
गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 31 अक्टूबर 2025 तक ये कैमरे फ्यूल स्टेशनों (Fuel Stations) पर लग जाएंगे। बाकी 11 जिलों में यह काम 31 मार्च 2026 तक पूरा होगा। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। इससे नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) के निर्देशों के तहत यह रणनीति बनाई गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण (Pollution) कम करने के लिए कई कदमों पर चर्चा हुई।
पुराने वाहन प्रतिबंध (Old Vehicle Ban) के साथ-साथ निर्माण कार्यों से होने वाली धूल (Construction Dust) को नियंत्रित करने का रोडमैप तैयार किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक ईंट भट्टों में धान की पराली से बने बायोमास पेलेट्स (Biomass Pellets) का 50% उपयोग हो। यह 2028 के लक्ष्य से दो साल पहले पूरा होगा।
हरित भविष्य की ओर कदम
पुराने वाहन प्रतिबंध (Old Vehicle Ban) के अलावा सरकार ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा दे रही है। अब केवल सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (Electric Three-Wheelers) ही ऑटोरिक्शा के बेड़े में शामिल होंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) के लिए महत्वपूर्ण है।
आवश्यक सेवाओं (Essential Services) के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के लोग अब साफ हवा और स्वच्छ पर्यावरण (Clean Environment) की दिशा में योगदान दे सकते हैं।













