Parivar Pehchan Patra: New facility for minor and widow, check quickly! Easy with merge module in Haryana: परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) में हरियाणा सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है।
मर्ज मॉड्यूल के जरिए अब एक परिवार के सदस्यों को दूसरे परिवार में स्थानांतरित करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सुविधा विधवाओं, नाबालिग बच्चों, और पूरे परिवार के लिए खास तौर पर बनाई गई है। यह कदम जन सुविधा (Public Convenience) को बढ़ाएगा और परिवार पहचान पत्र को और उपयोगी बनाएगा। आइए, इस नई सुविधा की पूरी जानकारी समझें।
मर्ज मॉड्यूल की खासियतें Parivar Pehchan Patra
परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) में मर्ज मॉड्यूल चार विकल्प प्रदान करता है। पहला, नाबालिग बच्चे को गोद लेने पर उसके नाम को गोद लेने वाले परिवार के पत्र में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कानूनी दस्तावेज (Legal Documents) जरूरी हैं।
दूसरा, नाबालिग को वैधानिक संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा, विधवा महिलाएँ अपने माता-पिता या ससुराल के परिवार में जा सकती हैं। उनके बच्चों का भी स्थानांतरण संभव है। यह सुविधा परिवारों को लचीलापन देती है।
पूरे परिवार का स्थानांतरण Parivar Pehchan Patra
परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) में अब पूरे परिवार को एक साथ दूसरे परिवार में मर्ज करने की अनुमति है। स्रोत परिवार (Source Family) के सभी सदस्य गंतव्य परिवार (Destination Family) में शामिल हो सकते हैं। आंशिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।
यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में मददगार है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इसका लाभ ले सकते हैं।
जन सुविधा और पारदर्शिता Parivar Pehchan Patra
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) को और प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। यह सुविधा विधवाओं और नाबालिगों की सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करती है। मर्ज मॉड्यूल की प्रक्रिया मोबाइल-अनुकूल है।
लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना हरियाणा सरकार की जन-केंद्रित नीतियों (People-Centric Policies) का हिस्सा है। यह परिवारों को जोड़ने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।










