Shop license Haryana: Relief to shopkeepers, now they will not have to run around government offices: हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम (Haryana Sewa Adhikar Act) के तहत राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे छोटे दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों को अब सरकारी सेवाओं के लिए लंबे इंतजार से छुटकारा मिलेगा।
मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और श्रम विभाग की 10 जरूरी सेवाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। (Haryana labor registration)
इस नए बदलाव से न केवल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों को कार्यालयों के अनगिनत चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। राज्यभर के व्यापारी और श्रमिक इस फैसले को एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
15 दिन में रजिस्ट्रेशन, एक दिन में KYC सुधार Shop license Haryana
अब यदि किसी दुकान का (KYC process Haryana) डॉक्युमेंट अधूरा या गलत है, तो सरकार उसे सिर्फ एक दिन में सही करने की जिम्मेदारी लेगी।
सही केवाईसी होने पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा करना अनिवार्य होगा। (shop registration process Haryana)
इससे खास तौर पर उन दुकानदारों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस काम में देरी के कारण परेशान थे। इससे आमजन को समय की बचत होगी और कार्य में तेजी आएगी।
ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों के लिए भी तय हुई समय सीमा
राज्य सरकार ने ठेकेदारों को उनकी फर्म के (contractor registration Haryana) लिए 26 दिन की समयसीमा दी है। वहीं फैक्ट्री मालिकों को अब 45 दिन में लाइसेंस मिलेगा।
भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Haryana building workers rules) अब 30 दिन में पूरी होगी। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो पहले महीनों तक फंसे रहते थे।
इस फैसले से राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। यह सुधार डिजिटलीकरण और जवाबदेही की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है।











