Vehicle Challan Rules: NH-48 Vehicle Challan Rules: Now Challan will be issued through camera, caution is necessary: NH-48 वाहन चालान नियम को लेकर अब हर वाहन चालक को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा।
दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे यानी NH-48 पर अब कैमरे की नज़र से बचना मुश्किल होगा। ट्रैफिक पुलिस और NHAI मिलकर अब हाईवे पर लगे अत्याधुनिक कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रख रही है (NH-48 CCTV कैमरा)। ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने जैसे मामलों में चालान सीधे डिजिटल सिस्टम के ज़रिए जारी किया जाएगा (vehicle challan rules)।
डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस निर्णय को अमलीजामा पहनाया गया।
6 जगह लगे कैमरे, 14 तरह के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई Vehicle Challan Rules
NH-48 पर कुल 6 स्थानों पर Global Shutter Technology यानी (ANPR Cameras) लगाए गए हैं (NH48 ANPR cameras)। ये कैमरे VIDES (Video Incident Detection and Enforcement System), TMCS और VMS जैसी तकनीकों का उपयोग करके ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग, लेन बदलने की गलत आदत, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे 14 ट्रैफिक उल्लंघनों को पहचानेंगे (traffic monitoring NH48)।
इन्हीं के आधार पर चालान जनरेट कर वाहन चालकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या वाहन नंबर से लिंक्ड जानकारी पर पहुंचाया जाएगा। यानी आपको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस रोकें ऐसा जरूरी नहीं, चालान सीधे घर पहुंच सकता है (camera se challan NH-48)।
यात्री सुरक्षा के लिए मिलेगा अलर्ट
अगर NH-48 पर किसी कारणवश कोई वाहन खराब हो जाता है या कहीं जाम की स्थिति बनती है, तो इन कैमरों से तुरंत सिस्टम में अलर्ट भेज दिया जाएगा (TMCS highway alert)। इससे NHAI और ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को समस्या का तुरंत समाधान करने में मदद मिलेगी।
साथ ही, दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरंत जानकारी मिलने से आपातकालीन सेवाएं जल्दी पहुंच सकेंगी (road safety NH48)। इन प्रयासों का मकसद है सड़क को सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त बनाना।













