Punjab Health Minister Case Court notice: चंडीगढ़ | पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। ये शिकायत आम आदमी पार्टी की पटियाला महिला विंग की पूर्व प्रधान श्वेता जिंदल ने दर्ज कराई है।
कोर्ट ने सभी आरोपी पक्षों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को तय की है। ये मामला राजनीति में हंगामा मचा रहा है और AAP की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है।
शिकायत में क्या हैं गंभीर आरोप? Punjab Health Minister Case
श्वेता जिंदल ने कोर्ट में दायर शिकायत में डॉ. बलबीर सिंह, उनके बेटे और कार्यालय इंचार्ज पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। जिंदल का कहना है कि पार्टी में काउंसलर टिकट देने का लालच देकर उन्हें परेशान किया गया।
उन्होंने बताया, “मुझे इन लोगों ने मिलकर इतना तंग किया कि अदालत का रुख करना पड़ा।” ये शिकायत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 114, 115(2), 56, 61, 74, 75(1)(i)(ii), 76, 78, 79, 351(1), 351(2), 351(3), 351(4), 356(1), 356(2), और 3(5) के तहत दर्ज हुई है। कोर्ट ने शिकायत लिखने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का नोटिस और आगे की कार्रवाई
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये नोटिस ‘समन’ नहीं है। भारतीय न्याय संहिता प्रक्रिया संहिता 2023 की धारा 223(1) के तहत आरोपी पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। आरोपी की व्यक्तिगत हाजिरी और जमानत का सवाल समन आदेश आने के बाद ही तय होगा। सभी आरोपी पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा।
ये हाई-प्रोफाइल केस पंजाब की राजनीति में भूचाल ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और AAP पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये मामला पार्टी की महिला विंग से जुड़ा है। अब 23 अक्टूबर को कोर्ट में जो होगा, वो पूरे राज्य की नजरों पर होगा।













