Sushil Kumar Bail Cancelled: नई दिल्ली में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील को पहले जमानत दी थी, लेकिन सागर के पिता की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया। इस खबर ने खेल जगत में हड़कंप मचा दिया है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी।
Sushil Kumar Bail Cancelled: सागर के पिता की याचिका
मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सागर के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस जमानत को रद्द करने की मांग की।
अशोक का कहना था कि सुशील ने पहले गवाहों पर दबाव बनाया था और अब उनके परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया।
क्या है छत्रसाल हत्याकांड?
5 मई 2021 की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के साथ मारपीट की गई थी। सागर को डंडों से इतना पीटा गया कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में सुशील कुमार पर हत्या का आरोप लगा, और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
सागर के पिता का दावा है कि सुशील और उनके साथियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं, और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सागर के पिता की याचिका को गंभीरता से लिया और माना कि जमानत देने से गवाहों और परिवार पर दबाव पड़ सकता है। इस फैसले ने सुशील के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और खेल जगत में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पुलिस और कोर्ट अब इस मामले में और सख्ती बरत रहे हैं।













