Fastag UPI Payment prosess in hindi: नई दिल्ली: बिना Fastag वाले वाहन चालकों के लिए खुशखबरी! अब टोल प्लाजा पर UPI से भुगतान करने पर आपको दोगुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नकद लेनदेन को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
15 नवंबर 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा में बिना वैध Fastag के वाहनों से UPI भुगतान पर सामान्य टोल राशि का सिर्फ 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। ये खबर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो Fastag नहीं रखते। आइए जानते हैं इस नए नियम की पूरी डिटेल।
वाहन चालकों को मिलेगी राहत Fastag UPI Payment
अभी तक बिना Fastag वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता था। मिसाल के तौर पर, अगर टोल टैक्स 100 रुपये है, तो नकद भुगतान करने पर 200 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब UPI से भुगतान करने पर आपको सिर्फ 125 रुपये ही देने होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में बदलाव किया गया है।
नए नियम क्या कहते हैं?
नए नियम के तहत, बिना वैध Fastag के टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से नकद भुगतान पर दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा। लेकिन अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
3 अक्टूबर 2025 को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। NHAI के टोल मैनेजर पुनीत वर्मा ने कहा, “Fastag न होने पर नकद भुगतान करने वालों को दोगुना शुल्क देना होगा, लेकिन UPI से पेमेंट करने पर सिर्फ 1.25 गुना शुल्क लगेगा।” ये कदम डिजिटल इंडिया को और मजबूत करने की दिशा में है।











