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हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब TCP विभाग की NOC अनिवार्य, जानें क्या है धारा-7A में बड़ा बदलाव

On: March 12, 2026 12:29 PM
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हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब TCP विभाग की NOC अनिवार्य, जानें क्या है धारा-7A में बड़ा बदलाव
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पंचकूला और चंडीगढ़ से सटे इलाकों के साथ-साथ पूरे हरियाणा में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। सूबे में तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। ‘हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) 2026’ के तहत अब प्रदेश में एक एकड़ से कम खाली जमीन की खरीद-फरोख्त पहले की तरह आसान नहीं होगी। बिना सरकारी मंजूरी के आम आदमी न तो जमीन खरीद पाएगा और न ही उसे किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकेगा।

एक एकड़ से कम जमीन के लिए नई शर्त लागू

पंचकूला, कालका और पिंजौर के आसपास के इलाकों में भूमाफिया लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियां काट रहे हैं। इस भारी मनमानी पर रोक लगाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (TCP) ने नए नियम तैयार कर लिए हैं। अब एक एकड़ से कम जमीन खरीदने, बेचने, लीज पर देने या गिफ्ट डीड करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना ही होगा।

यह विशेष NOC नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की तरफ से ही जारी किया जाएगा। यह बात एकदम साफ है कि अगर आपके पास यह अहम सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी तहसील में आपकी जमीन की रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पाएगी।

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अदला-बदली के खेल से सरकार को लग रहा था करोड़ों का चूना

प्रशासन की हालिया जांच में जमीन से जुड़े एक बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। भूमाफिया सिस्टम की खामियों का सीधा फायदा उठाकर पहले छोटे प्लॉट की अदला-बदली कागजों में दिखाते हैं। फिर इसी आड़ में वे बाद में प्राइम लोकेशन पर बड़े और महंगे कमर्शियल प्लॉट हथिया लेते हैं।

सरकारी फाइलों में तो यह पूरी प्रक्रिया महज एक सामान्य ‘लैंड ट्रांसफर’ नजर आती है, लेकिन असल में यह एक भारी-भरकम कमर्शियल लेन-देन होता है। इस चालाकी से न सिर्फ सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व की चपत लग रही थी, बल्कि शहरों के आउटर एरिया में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां भी अपना पैर पसार रही थीं।

आम खरीदारों पर सीधा असर और सरकार की सख्त चेतावनी

राज्य सरकार का अब सीधा टारगेट धारा-7 के अंतर्गत आने वाले इलाकों में हो रही इस अवैध अदला-बदली को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी खामी को दूर करने के लिए अब धारा-7A में एक बड़ा संशोधन किया जा रहा है। इस सख्त कदम से जमीन ट्रांसफर के तमाम मामले अब सीधे कानूनी शिकंजे में आ जाएंगे और आम आदमी ठगी का शिकार होने से बच जाएगा।

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इस कड़े फैसले से सस्ते प्लॉट का लालच देकर रातों-रात धोखाधड़ी करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। प्रशासन ने आम जनता को साफ हिदायत दी है कि अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई निवेश करने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें। कोई भी प्लॉट का सौदा करने से पहले उस कॉलोनी की वैधता, जमीन का पुराना रिकॉर्ड और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरियां खुद जाकर चेक करें।

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अमित गुप्ता

पत्रकारिता में पिछले 30 वर्षों का अनुभव। दैनिक भास्कर, अमर उजाला में पत्रकारिता की। दैनिक भास्कर में 20 वर्षों तक काम किया। अब अपने न्यूज पोर्टल हरियाणा न्यूज पोस्ट (Haryananewspost.com) पर बतौर संपादक काम कर रहा हूं। खबरों के साथ साथ हरियाणा के हर विषय पर पकड़। हरियाणा के खेत खलियान से राजनीति की चौपाल तक, हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ साथ शहर के विकास की बात हो या हर विषयवस्तु पर लिखने की धाकड़ पकड़। म्हारा हरियाणा, जय हरियाणा।

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