चंडीगढ़ . हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस के चलते जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला बड़े स्कूलों में नहीं करवा पाते थे, उनके लिए हरियाणा चिराग योजना (2026-27) के दरवाजे खुलने जा रहे हैं।
नायब सैनी सरकार ने इस बार योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में 8 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार भी इस योजना का सीधा लाभ उठा सकेंगे। सरकार खुद इन बच्चों की फीस का भुगतान करेगी, जिससे अभिभावकों की जेब पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
13 मार्च से 30 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म
शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत दाखिले का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। अभिभावक आगामी 13 मार्च 2026 से इस योजना के लिए अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2026 तय की गई है। इस तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी कागजात संबंधित स्कूलों में जमा करना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को दाखिला मिलेगा। जो बच्चे अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे अपनी पसंद के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग सीधी निगरानी रखेगा।
अप्रैल के पहले हफ्ते में निकलेगी लॉटरी, ऐसे होंगे दाखिले
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद 1 से 3 अप्रैल के बीच ड्रॉ यानी लॉटरी निकाली जाएगी। जिन बच्चों का नाम इस लॉटरी में आएगा, उनका एडमिशन 1 से 15 अप्रैल तक संबंधित प्राइवेट स्कूलों में करवाया जाएगा।
अगर पहले चरण के दाखिले के बाद कोई सीट खाली बचती है, तो 16 से 30 अप्रैल के बीच वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा। इस तरह अप्रैल महीने के अंत तक दाखिले की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं बेहद जरूरी
चिराग योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों के पास कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेज होने चाहिए। इनमें परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड सबसे अहम है।
इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC) और गरीबी रेखा (BPL) से नीचे का कार्ड भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा। दस्तावेजों की सही जांच के बाद ही दाखिले पर अंतिम मुहर लगेगी।
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