हिसार और पूरे हरियाणा में गरीब परिवारों के बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना अब पूरा हो सकेगा। शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए ‘शिक्षा का अधिकार’ के तहत दाखिले का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होकर मई महीने तक चलेगी। पिछले साल प्रदेश स्तर पर 70 प्रतिशत गरीब बच्चे इस योजना के तहत दाखिले से वंचित रह गए थे। इस भारी नाकामी पर हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद सरकार ने अब नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।
11 मार्च से प्राइवेट स्कूलों को देना होगा ब्यौरा
नए शेड्यूल के मुताबिक 11 मार्च से 17 मार्च तक सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षा की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का पूरा डाटा शिक्षा विभाग को देना होगा। इसके बाद 18 से 24 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) इन मान्यता प्राप्त स्कूलों की कड़ी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद 25 मार्च से 30 मार्च के बीच योग्य स्कूलों की फाइनल लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसी लिस्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया चलेगी।
अभिभावक 31 मार्च से कर सकेंगे आवेदन
स्कूलों की लिस्ट जारी होने के बाद अभिभावकों की बारी आएगी। गरीब परिवार अपने बच्चों के दाखिले के लिए 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक फॉर्म भरकर आवेदन कर सकेंगे। इसके तुरंत बाद 9 अप्रैल को लॉटरी सिस्टम के जरिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल अलॉट किए जाएंगे। स्कूल अलॉट होने के बाद 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। जो बच्चे पहली लिस्ट में रह जाएंगे, उनके लिए 30 अप्रैल से 4 मई के बीच वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी।
नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई
इस बार दाखिला प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी वेद सिंह दहिया ने साफ कर दिया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को ईमेल के जरिए सख्त आदेश भेजे जा चुके हैं। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक विशेष कमेटियां बनाई जा रही हैं जो हर एडमिशन पर नजर रखेंगी। यदि किसी भी प्राइवेट स्कूल ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उसकी रिपोर्ट सीधी शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी।
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