चंडीगढ़, Haryana Solar Power Scheme 2026: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राजधानी चंडीगढ़ से बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने 31 मार्च तक राज्य भर में लगभग 2 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का मूल उद्देश्य आम जनता को आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से किफायती बिजली उपलब्ध कराना है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था, जिसे अब हरियाणा में व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है।
तीन श्रेणियों में मिलेगा वित्तीय लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजना को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) ने सुचारू कार्यान्वयन के लिए इस योजना को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।
पहली और दूसरी श्रेणी में शामिल उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इन श्रेणियों के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के रूप में करीब 19 हजार रुपये प्रति किलोवाट की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता 5 किलोवाट की रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता स्थापित करता है, तो उसे लगभग 98 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यह प्रावधान किया है कि इस सहायता राशि की वसूली बिजली बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 द्वि-मासिक किस्तों में की जाएगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
आय के आधार पर सब्सिडी का गणित
सरकार ने अंत्योदय परिवारों का विशेष ध्यान रखा है। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है और उनकी बिजली खपत 2400 यूनिट से कम है, तो उन्हें 2 किलोवाट तक की RTS क्षमता स्थापित करने के लिए 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग का कोई पुराना बकाया नहीं होना चाहिए।
वहीं, जिन मध्यम वर्गीय परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है, उन्हें भी सरकार निराश नहीं करेगी। ऐसे परिवारों को 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाने के लिए 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों और पात्रों के लिए नियम
इस योजना का लाभ केवल उन अनुशासित उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने अपने बिलों का भुगतान समय पर किया है। जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक अपने सभी बिजली बिलों का पूर्ण भुगतान कर दिया है, वे इस योजना के पात्र होंगे। योजना की दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के विभिन्न निगमों, बोर्डों और कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इन कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने के लिए अपने उपभोक्ता खाता संख्या का विवरण विभाग में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
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